
इंडिया रिपोर्टर लाइव
सूरत 21 मार्च 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सूरत की अदालत 23 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने बताया कि फैसला सुनाए जाते वक्त कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है। राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान तीन बार अदालत में पेश हुए। अक्तूबर 2021 में बयान दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था।
सुनवाई हो चुकी है पूरी
जानकारी के अनुसार सूरत की कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली है। पिछले शुक्रवार को उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलों को सुन लिया था। कोर्ट ने मानहानि के इस केस में फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीक्ष निर्धारित की है। फैसला सुनाए जाने के दौरान राहुल गांधी अदालत में मौजूद रहेंगे। गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति (जीपीसीसी) के मुख्य प्रवक्ता डॉ. मनीष दोशी ने कहा कि राहुल गांधी अदालत का आदर करते हुए कोर्ट में मौजूद रहेंगे। दोषी ने कहा सूरत पहुंचने पर कांग्रेस के नेता उनकी आगवनी करेंगे और सूरत कोर्ट तक शांतिपूर्वक जाएंगे।