बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक अशोक कुमार चतुर्वेदी के तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है और इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकलपीठ ने स्थानांतरण के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए 9 दिसंबर को अगली सुनवाई की ताऱीख तय की है और तब तक के लिये तबादले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है.
गौरतलब है कि अशोक कुमार चतुर्वेदी मूल रुप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी हैं और प्रतिनियुक्ति पर पाठ्यपुस्तक निगम के महाप्रबंधक के रुप में पदस्थापित किये गये थे. 25 नवंबर को नगरीय निकाय चुनाव के लिये आदर्श आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर मूल विभाग में भेजने का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया था.इस आदेश के खिलाफ अशोक चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट की शरण ली थी.
28 नवंबर को हाईकोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई,जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता भास्कर पयासी और आशुतोष पांडेय ने पैरवी की.याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए तर्क रखा कि प्रतिनियुक्ति के मामले में स्थानांतरण आदेश या तो मूल विभाग द्वारा जारी किया जा सकता है या फिर जिस विभाग में अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है,उस विभाग द्वारा जारी किया जा सकता है.लेकिन अशोक चतुर्वेदी का स्थानांतरण आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है,जो कि नियम विरुद्ध है.
मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है और तब तक के लिये स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है.