तिरुपथुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-वैन की टक्कर में फुटपाथ पर बैठे लोग कुचले, सात की मौत

Indiareporter Live
शेयर करे

इंडिया रिपोर्टर लाइव

चेन्नई 11 सितम्बर 2023। तमिलनाडु के तिरुपथुर में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां फुटपाथ पर बैठी सात महिलाओं की वैन से कुचलने के बाद मौत हो गई। बताया गया है कि जब यह वैन सड़क के किनारे खड़ी थी, ठीक उसी दौरान लॉरी ने इसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे यह वैन फुटपाथ पर बैठी महिलाओं को कुचलती चली गई।  पुलिस के मुताबिक, जिस वैन से यह हादसा हुआ, वह फुटपाथ पर बैठी महिलाओं को ही ले जा रही थी। हालांकि, रास्ते में कुछ खराबी आ जाने की वजह से वे सभी इससे उतरकर सड़क किनारे बैठ गई थीं। ये महिलाएं कर्नाटक से लौट रही थीं। हादसे में 13 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें स्थानीय सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने बताया हादसे का पूरा घटनाक्रम
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, घायल हुए लोग वेल्लोर जिले में अंबुर के निकट ओनांगुट्टई गांव के उस समूह का हिस्सा थे, जो आठ सितंबर को कर्नाटक के धर्मशाला की यात्रा पर गया था। पीड़ित दो वैन में घर लौट रहे थे, तभी बेंगलुरु-चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग पर नटरामपल्ली में एक वाहन का टायर फट गया, जिससे यात्री बीच मार्ग में फंस गए।

उन्होंने कहा, ‘‘पर्यटकों को उतरने के लिए कहने के बाद वैन चालक मरम्मत कार्य में जुट गया था। तभी अचानक बेंगलुरु से आ रही एक तेज रफ्तार लॉरी ने वैन को पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर के कारण वैन सात महिलाओं को कुचलते हुए पलट गई।’’ पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मीरा, देइवानई, सीताम्मल उर्फ सेल्वी, देवकी, सावित्री, कलावती और गीतांजलि के रूप में की गई है।

तमिलनाडु सीएम ने किया मुआवजे का एलान
वैन से यात्रा करने वाले 10 लोग और लॉरी में सवार तीन लोग घायल हुए हैं और उन्हें तिरुपत्तूर एवं वानियमबाडी सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। नटरामपल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हुए प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक-एक लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने एक बयान में कहा कि घायलों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री जन राहत कोष से 50-50 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।

Leave a Reply

Next Post

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, DSPE कानून के प्रावधान को रद्द करने का फैसला पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा

शेयर करे इंडिया रिपोर्टर लाइव नई दिल्ली 11 सितम्बर 2023। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद के अधिकारियों को गिरफ्तारी से छूट देने वाले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 के एक प्रावधान को रद्द करने का उसका 2014 का आदेश […]

You May Like

बांग्लादेश की शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग पर भारत ने दिखाया कड़ा रुख....|....ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर पर की बड़ी कार्रवाई, जब्त किया ठाणे का फ्लैट....|....केंद्रीय गृहमंत्री बोले- सुरक्षा ढांचे को मजबूत करे आईबी, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे....|....इस बार गणतंत्र नहीं, वीर बाल दिवस पर मिलेगा बहादुर बच्चों को पुरस्कार; राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित....|....वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राज्यों से सुझाव लेगी संयुक्त संसदीय समिति, 26-27 दिसंबर को होगी अहम बैठक....|....संभल, वाराणसी के बाद जौनपुर में मंदिर विवाद, शाही पुल की दीवार के अंदर मां काली की मूर्ति होने का दावा....|....सीएम आतिशी के सामने होंगी अलका!... 28 सीटों पर बनी बात; आज आ सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट....|....विष्णु के सुशासन में महिलाओं को मिल रहा सम्मानः विधायक अमर अग्रवाल ....|....तेलुगु फिल्म से डेब्यू करेंगी आयरा बंसल ....|....देश के 45 शहरों में रोज़गार मेला, पीएम मोदी 71000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र