तिरुपथुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक-वैन की टक्कर में फुटपाथ पर बैठे लोग कुचले, सात की मौत

Indiareporter Live
शेयर करे

इंडिया रिपोर्टर लाइव

चेन्नई 11 सितम्बर 2023। तमिलनाडु के तिरुपथुर में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां फुटपाथ पर बैठी सात महिलाओं की वैन से कुचलने के बाद मौत हो गई। बताया गया है कि जब यह वैन सड़क के किनारे खड़ी थी, ठीक उसी दौरान लॉरी ने इसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे यह वैन फुटपाथ पर बैठी महिलाओं को कुचलती चली गई।  पुलिस के मुताबिक, जिस वैन से यह हादसा हुआ, वह फुटपाथ पर बैठी महिलाओं को ही ले जा रही थी। हालांकि, रास्ते में कुछ खराबी आ जाने की वजह से वे सभी इससे उतरकर सड़क किनारे बैठ गई थीं। ये महिलाएं कर्नाटक से लौट रही थीं। हादसे में 13 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें स्थानीय सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने बताया हादसे का पूरा घटनाक्रम
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, घायल हुए लोग वेल्लोर जिले में अंबुर के निकट ओनांगुट्टई गांव के उस समूह का हिस्सा थे, जो आठ सितंबर को कर्नाटक के धर्मशाला की यात्रा पर गया था। पीड़ित दो वैन में घर लौट रहे थे, तभी बेंगलुरु-चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग पर नटरामपल्ली में एक वाहन का टायर फट गया, जिससे यात्री बीच मार्ग में फंस गए।

उन्होंने कहा, ‘‘पर्यटकों को उतरने के लिए कहने के बाद वैन चालक मरम्मत कार्य में जुट गया था। तभी अचानक बेंगलुरु से आ रही एक तेज रफ्तार लॉरी ने वैन को पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर के कारण वैन सात महिलाओं को कुचलते हुए पलट गई।’’ पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान मीरा, देइवानई, सीताम्मल उर्फ सेल्वी, देवकी, सावित्री, कलावती और गीतांजलि के रूप में की गई है।

तमिलनाडु सीएम ने किया मुआवजे का एलान
वैन से यात्रा करने वाले 10 लोग और लॉरी में सवार तीन लोग घायल हुए हैं और उन्हें तिरुपत्तूर एवं वानियमबाडी सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। नटरामपल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हुए प्रत्येक प्रभावित परिवार को एक-एक लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने एक बयान में कहा कि घायलों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री जन राहत कोष से 50-50 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।

Leave a Reply

Next Post

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, DSPE कानून के प्रावधान को रद्द करने का फैसला पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा

शेयर करे इंडिया रिपोर्टर लाइव नई दिल्ली 11 सितम्बर 2023। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद के अधिकारियों को गिरफ्तारी से छूट देने वाले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 के एक प्रावधान को रद्द करने का उसका 2014 का आदेश […]

You May Like

शिवभक्तों के लिए खुशखबरी: 11 अगस्त से शुरू होगी IRCTC की 7 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की पावन यात्रा, देना होगा सिर्फ इतना किराया....|....कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत, पार्टी में शोक की लहर....|....यूपी की सुरक्षा व्यवस्था होगी हाईटेक, GPS-डैशकैम से लैस होंगे PAC के वाहन, सीएम ने दिए आधुनिकीकरण के निर्देश; महिला सुरक्षा पर होगा खास फोकस....|....उत्तराखंड में बड़ा हादसा: अनियंत्रित होकर पलटी टूरिस्ट गाड़ी, मच गई चीख-पुकार; 18 लोग थे सवार....|....9 लड़कियों के गायब होने का मामला: पंजाब राज्य महिला आयोग ने लिया सुओ-मोटो नोटिस, पुलिस से मांगी रिपोर्ट....|....त्रिपुरा में अमित शाह: भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का लेंगे जायजा, अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक....|....सिलेंडर विस्फोट के बाद घर में लगी भीषण आग, बुजुर्ग महिला समेत तीन लोगों की मौत....|....FIFA World Cup: ये पांच नियम बनाएंगे विश्व कप मुकाबलों को सुपरफास्ट, समय की बर्बादी रोकना है लक्ष्य....|....ग्रेटर नोएडा: फ्लैट मालिकन ने मेड को मारा थप्पड़, सोसायटी के बाहर जमा हो गई भीड़; घरेलू सहायिकाओं का हंगामा....|....रूस-अमेरिका फिर आमने-सामने: ट्रंप बोले- भारत ने वर्षों तक हमार फायदा उठाया, पुतिन ने बताया भरोसेमंद साझेदार