सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप को लेकर अधिसूचना इस हफ्ते जारी कर सकता है. रेट्रो टेप को लेकर मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण कदम है.

इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्लीः सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही एक और बड़ा कदम उठा सकती है. नए नियम के मुताबिक अब गाड़ियों के नंबर प्लेट पर रेट्रो टेप (चमकीला टेप) लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा. नियम के मुताबिक अगर किसी गाड़ी के नंबर प्लेट में यह टेप नहीं लगा होगा तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा. सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है.
नंबर प्लेट पर रेट्रो टेप लगे होने के कारण जैसे ही अंधेरे में गाड़ी की रोशनी इस पर पड़ती है तो यह चमकने लगता है. नंबर प्लेट चमकने के कारण पीछे या आगे वाली गाड़ी के ड्राइवर को यह पता चल जाता है कि उसके सामने भी कोई गाड़ी है.
माना जा रहा है कि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप को लेकर अधिसूचना इस हफ्ते जारी कर सकता है. रेट्रो टेप को लेकर मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह काफी महत्वपूर्ण कदम है.
क्या है नियम?
नियम के मुताबिक ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा में आगे सफेद रंग और पीछे लाल रंग का रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना जरूरी है. इस टेप की चौड़ाई 20 मिमी से कम नहीं होनी चाहिए. रेट्रो की चमक 50 मीटर दूर से दिख जानी चाहिए अगर गाड़ी 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ रही हो.
पहले ई रिक्शा को इस नियम से छूट दी गई थी. अब सड़क हादसों में ई-रिक्शा की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है. सरकार की कोशिश है कि कम से कम सड़क हादसे हों इसके लिए जरूरी उपाय किए जा रहे हैं.