सुप्रीम कोर्ट का बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी से इनकार: कहा- किसी मंत्री के बयान पर सरकार नहीं, खुद मंत्री ही जिम्मेदार

Indiareporter Live
शेयर करे

इंडिया रिपोर्टर लाइव

नई दिल्ली 03 जनवरी 2023। अभिव्यक्ति की आजादी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी मंत्री, सांसद या विधायक के बयान के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। संविधान पीठ ने कहा है कि एक मंत्री द्वारा दिया गया बयान भले ही राज्य या केंद्र के किसी भी मामले के लिए दिया गया हो, पर सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता और सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायमूर्ति एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर अनुच्छेद 19 (2) के तहत उल्लेखित को छोड़कर कोई अतिरिक्त पाबंदी की आवश्यकता नहीं है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि क्या राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायक या उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर कोई अंकुश लगाया जा सकता है? 

एक जज ने सुनाया अलग निर्णय 
पांच जजों की बेंच में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने एक अलग निर्णय सुनाया है। उन्होंने कहा, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत आवश्यक अधिकार है, जिससे नागरिकों को शासन के बारे में अच्छी तरह से सूचित और शिक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा समाज को असमान बनाकर मूलभूत मूल्यों पर प्रहार करती है और विशेष रूप से हमारे जैसे देश भारत में विविध पृष्ठभूमि के नागरिकों पर भी हमला करती है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, यह संसद के विवेक पर निर्भर है कि वह सार्वजनिक पदाधिकारियों को नागरिकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने के लिए एक कानून बनाए। उन्होंने कहा, यह राजनीतिक दलों के लिए है कि वे अपने मंत्रियों द्वारा दिए गए भाषणों को नियंत्रित करें जो एक आचार संहिता बनाकर किया जा सकता है। कोई भी नागरिक जो इस तरह के भाषणों या सार्वजनिक अधिकारी द्वारा अभद्र भाषा से हमला महसूस करता है, वह अदालत का रुख कर सकता है। 

Leave a Reply

Next Post

ओडिशा में 15 दिन में तीसरे रशियन की मौत:पारादीप पोर्ट के कार्गो शिप में मिली लाश, पुलिस बोली- मौत हार्ट अटैक से हुई

शेयर करे इंडिया रिपोर्टर लाइव पारादीप 03 जनवरी 2023। ओडिशा में रूसी नागरिकों की संदिग्ध मौतों का मामला थम नहीं रहा है। मंगलवार को एक और रूसी मृत मिला। राज्य में यह 15 दिन में तीसरी ऐसी घटना है। मंगलवार को ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के पारादीप बंदरगाह में डेरा डाले […]

You May Like

अतिथि शिक्षकों को बसों में भरकर ले गई पुलिस....|....परेशान युवक ने खुद का काटा गला....|....छठी कार्यक्रम में पत्नी पर बसूले से हमला....|....एसईसीएल मानिकपुर खदान में कोयला चोरी....|....सिरगिट्टी में होटल सील, दस्तावेज मिले अधूरे....|....खरीफ सीजन में किसानों को खाद-बीज की कमी नहीं होने देगी सरकार, कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई....|....रैली में घायल 16 पुलिस जवानों से अस्पताल में मिले पुलिस कमिश्नर, उपचार का लिया जायजा....|....राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी मोदी सरकार का डर - दीपक बैज....|....हवा के संग बिखरी माधुरिमा तुली की मासूम मुस्कान....|....रॉकिंग स्टार यश की 'टॉक्सिक' का नया रोमांटिक रंग