इंडिया रिपोर्टर लाइव
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जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)22 अप्रैल 2020। कोरोना वायरस को बुलावा एवं धारा 144 का घोर उल्लंघन किसी को भी हो सकता है कोरोना वायरस से संक्रमणीत बलौदा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कमरीद मनरेगा के तहत कार्य कराने 144 धारा 188 का घोर उल्लंघन किया जा रहा है पूरा प्रदेश भर में 14 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाऊन लागू है उसके पहले शासन प्रशासन ने 20 अप्रैल के बाद में कुछ कार्य के लिये छूट देकर राज्य शासन केंद्र शासन ने ग्राम पंचायत की स्तर पर मनरेगा ग्राम का कार्य कराने के लिए अनुमति प्रदान की गई जिसमें अनुमति में यह प्रदान की गई कि नियम शर्त लागू व कड़ाई से पालन करने के साथ साथ है कार्य लिया जा सकता है ओर कम से कम मजदूर हो और सोशल डिस्टेंस का पालन करें मास्क लगाकर काम करें हर व्यक्तियों 1 मीटर दूरी को द बनाकर कार्य किया जाना था लेकिन ग्राम पंचायत कमरीद का सरपंच बुधराम कश्यप के द्वारा यह सब नियम शर्ते को ताक में रख वह कार्य मनरेगा के कार्य लिया जा रहा जिसमे किसी प्रकार कल सोशल डिस्टेंस नही और अत्यधिक भीड़ है सभी किसी प्रकार मास्क व दूरी न बनाकर अधिकांश व्यक्ति वह कार्य कर रहा है । जो तालाब गहरीकरण कार्य के लिये जिसमें लगभग मजदूर 500 से 600 काम लेंगे हुये है जो सभी महिला व पुरुषों अपने बच्चों के साथ गांव का ही मजदूर से मनरेगा का कार्य कर रहा है कमरीद तालाब का गहरीकरण कार्य को किया जा रहा है लेकिन जब मीडिया लोग पहुंचे तब किसी के मुंह में न तो गमछा था नहीं मास्क लगा हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंस की दूरियां भी नहीं था और नही किसी व्यक्ति के पैर में चपल, जूता भी नही पहने है और तो एक एक जगह 10,10 व 20 व्यक्तियों लोग झुंड बनाकर कार्य किया जा रहा है जबकि पूरा भारत भार में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण में अभी भी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार इसमें निजात दिलाने व बचाव में लगे हुए है ।
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उसके बावजूद कमरीद ग्राम पंचायत के दुवारा मनरेगा तहत तालाब की गहरीकरण का कार्य को संपादित किया जा रहा था राज्य शासन एवं केंद्र शासन के नियम 14 अप्रैल से 3 मई तक लॉक डाउन लगाया गया है और जिला जांजगीर चांपा के ग्रीन स्टेज पर होने के कारण मनरेगा का कार्य ग्राम पंचायतों के द्वारा कराया जा सकता था लेकिन उसमें भी नियम शर्ते मास्क लगाकर सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंस का पालन करके मनरेगा का कार्य कराना चाहिए इस तरह से कार्य कराया जा रहा है ग्राम पंचायत 506 इसको या भी कहा जा सकता है अंधेर नगरी चौपट राजा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को फैलने से नहीं रोका जा सकता इस तरह से झुंड में कार्य कर रहे हैं ग्राम पंचायत कमरीद मजदूरों से कम लिया ज रहा है ।
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उप पुलिस अधीक्षक कहना है ,अभी भी पूरा भारत भर में लॉकडाऊन लागू है अगर किसी प्रकार उलघन करते है तो धारा 144 व 188 के तहत कार्यवाही कि जायेगी ।
मधुलिका सिंह
एस, एस, पीतीर्थराज अग्रवाल जिला पंचायत जांजगीर चाम्पा कहना है मनरेगा के तहत काम में छूट दिया गया पर नियम शर्त है प्रत्येक व्यक्ति को मास्क, दूरियां, बनाकर कर कार्य लिया जा सकता है अगर नियम शर्त का उलघन किया जा रहा है तो कड़ी कार्यवाही कि जाएगी ।
तीर्थराज अग्रवाल
जिला पंचायत जांजगीरग्राम पंचायत कमरीद सरपंच कहना है एक महीना से कम बंद था और सभी को कम की जरूरत है मनरेगा की कम में किसी प्रकार नियम शर्त की जरूरत नही है ।
बुधराम कश्यप
सरपंच कमरीद