
इंडिया रिपोर्टर लाइव
मुंबई 02 मार्च 2025। नासिक की अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर पर की गई टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में जमानत लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। नासिक निवासी देवेंद्र भूटाडा ने अधिवक्ता मनोज पिंगले के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 500 और 504 के तहत गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। याचिका में भूटाडा ने दावा किया कि सावरकर के बारे में गांधी की कुछ टिप्पणियों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। शनिवार को सुनवाई के दौरान 10वें संयुक्त सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ डिवीजन और अतिरिक्त सीजेएम, नासिक आरसी नरवाडिया ने कहा कि गांधी को जमानत लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। गांधी के वकीलों जयंत जयभावे और आकाश छाजेड ने एक आवेदन दायर कर मांग की है कि कांग्रेस नेता को पेशी से स्थायी छूट दी जाए और जब भी आवश्यकता हो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता के वकील पिंगले ने कहा कि गांधी की स्थायी छूट के आवेदन पर सुनवाई 9 मई को होगी।
मनोज तिवारी आईआईएम बॉम्बे के निदेशक बनाए गए
प्रोफेसर मनोज कुमार तिवारी को आईआईएम बॉम्बे का निदेशक बनाया गया है। संस्थान के बोर्ड सदस्यों ने तिवारी को निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। अभी उनके पास संस्थान का अतिरिक्त कार्यभार था। निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 28 फरवरी, 2025 से प्रभावी हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संशोधन विधेयक 2023 पारित होने के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को आईआईएम बॉम्बे का दर्जा दिया गया था। उस समय प्रोफेसर तिवारी को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
महाराष्ट्रः छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ की टिप्पणी, केस दर्ज
महाराष्ट्र के जालना में छत्रपति संभाजी महाराज और राजमाता जीजाबाई के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में नागपुर के एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि मराठा महासंघ और मराठा क्रांति मोर्चा की शिकायत पर कदीम जालना थाने में आरोपी प्रशांत कोराटकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच जारी है।