कुमार मंडावी सहायक खनिज अधिकारी बलरामपुर को 145000/-रुपए का अर्थदंड का आदेश

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डी०के० सोनी (अधिवक्ता)

राज्य सूचना आयोग ने 13 मामलों में जानकारी नहीं देने के कारण किया आदेश

वेतन से अर्थदंड की राशि की होगी वसूली अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की भी गई अनुशंसा

इंडिया रिपोर्टर लाइव

अंबिकापुर 10 फरवरी 2021।  जन सूचना अधिकारी कार्यालय सहायक खनिज अधिकारी बलरामपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज के समक्ष डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा कुल 13 आवेदन सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत किया गया था जिसमें बलरामपुर जिले के अंतर्गत रेत खदानों के आंबटन के संबंध में अलग-अलग बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी उसके अलावा धनवार खनिज नाका में इंद्राज होने वाले खनिजों के रजिस्टर की भी मांग की गई थी साथ ही साथ ग्राम पंचायत भोदना शंकरगढ़ में अवैध तरीके से हॉस्टल/स्कूल के बगल में संचालित क्रेशर की भी जानकारी की मांग की गई थी। उक्त जानकारी जन सूचना अधिकारी खनिज विभाग बलरामपुर के द्वारा समय सीमा में नहीं दी गई जिसके कारण डी०के० सोनी के द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी जन सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई जिसके कारण अपीलार्थी डी०के० सोने के द्वारा माननीय राज्य सूचना आयोग के समक्ष 13 द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया था जिसमें निम्नलिखित अपील प्रकरण दर्ज कर दिनांक 26/12/2020 को सुनवाई करते हुए अलग-अलग प्रकरणों में 145000/-रुपए का अर्थदंड जिला खनिज अधिकारी बलरामपुर के विरूद्ध अर्थदंड अधिरोपित किया गया। जो निम्नलिखित द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक है।

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3449/2020 2.द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3450/2020 3.द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3451/2020 4. द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3452/2020 5. द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3453/2020 6. द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3454/2020 7. द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3455/2020 8. द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3456/2020 9.द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3457/2020 10. द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3458/2020 11. द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3493/2020 12. द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3495/2020 में जानकारी नहीं देने के कारण राज्य सूचना आयोग ने दिनांक 26/12/2020 को 10,000-10,000 रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया है एवं 13. द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3494/2020 में जानकारी नहीं देने के कारण राज्य सूचना आयोग ने दिनांक 26/12/2020 को 25,000/-रुपए अर्थ दंड अधिरोपित किया है।

उपरोक्त सभी अपील की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनांक 26/12/2020 को आदेश पारित करते हुए जन सूचना अधिकारी कुमार मंडावी सहायक खनिज अधिकारी बलरामपुर के विरुद्ध 13 अलग-अलग मामलों में कुल 145000/-रुपए अर्थदंड आरोपित किया एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिए अधिनियम की धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए (विभाग प्रमुख) संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर को अनुशंसा करने हेतु पत्र लिखा गया तथा आधिरोपित अर्थदंड राशि की वसूली जन सूचना अधिकारी कुमार मंडावी, सहायक खनिज अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज, बलरामपुर के वेतन से कर शासन के कोष में जमा करने का आदेश पारित किया गया है। इसके अलावा उक्त आदेश की कॉपी कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज एवं संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन रायपुर को भी भेजा गया है।

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