अब कोल इंडिया के कर्मचारी ले सकेंगे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ

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इंडिया रिपोर्टर लाइव

कोलकाता / बिलासपुर 10 फरवरी 2021। कोल इंडिया लिमिटेड और एसईसीएल समेत तमाम अनुषंगी कंपनियां में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ देने की अधिसूचना जारी कर दी है।

30 जनवरी 2021 को कोल इंडिया की बैठक में इस योजना की स्वीकृति दी गई। 09/02/2021को कोल इंडिया के (एम पी & आर आई) के महाप्रबंधक अजय कुमार चौधरी ने इस आशय का आदेश जारी किया। इस योजना  के दायरे में वे कर्मचारी आयेंगे जिनकी उम्र 50 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है अथवा जिनका कंपनी में कार्यकाल 20 वर्ष का हो चुका है। वे इस योजना का लाभ ले सकते है ।

कब से लागू होगी स्कीम

यह योजना अधिसूचना के जारी होने की तारीख से लागू हो जाएगी और तब तक लागू रहेगी जब तक कि कोल इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा कोई नया आदेश जारी ना हो जाए।

ये कर्मचारी ले सकेंगे लाभ

इस योजना का लाभ ऐसे कर्मचारी उठा सकते हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष पूरी हो चुकी है या वह कम से कम 20 वर्ष कंपनी में अपनी सेवा दे चुके है।

ये मिलेंगी सुविधाएं

भविष्य निधि का लाभ कर्मचारी को सीएमपीएफ एक्ट 1998 के तहत मिलेगा। ग्रेच्युटी का लाभ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत मिलेगा जबकि भत्ता का लाभ कंपनी के नियम के अनुसार मिलेगा। चिकित्सा सुविधा का लाभ सीपीआरएसएस – एनई एक्ट के तहत मिलेगा।

ये होंगे सक्षम पदाधिकारी

ऑल इंडिया मुख्यालय के कर्मचारी के लिए निदेशक (कार्मिक ) जबकि अनुषंगी इकाइयों के लिए कंपनी के अध्यक्ष- सह- प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सक्षम पदाधिकारी होंगे। योजना में किसी तरह के संशोधन का अधिकार अनुषंगी इकाइयों में बोर्ड की अनुशंसा पर सीएमडी को जबकि कोल इंडिया मुख्यालय के लिए कोल इंडिया बोर्ड का होगा किसी भी कर्मचारी को कंपनी अपने अधिकार से विचार नहीं कर सकती है।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ वैसे कर्मचारी नहीं उठा पाएंगे जिनके खिलाफ किसी भी प्रकार की विभागीय, अनुशासनिक या किसी अन्य प्रकार जांच चल रही हो कर्मचारी को विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हर हाल में देना होगा।

3 महीने पूर्व करना होगा आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 3 महीने पूर्व अपने सक्षम अधिकारी को आवेदन देना होगा। आवेदन कोल इंडिया द्वारा जारी फार्मेट पर ही दिया जा सकेगा। 3 महीने से कम अवधि वाले आवेदन की भी स्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। कर्मचारी चाहे तो वह अपना आवेदन वापस ले सकता है लेकिन इसके लिए उसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेनी होगी।

कोल इंडिया द्वारा जारी आदेश –

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