मध्य प्रदेश गृह विभाग ने महिला आरक्षक को दी लिंग परिवर्तन कर पुरुष बनने की इजाजत

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इंडिया रिपोर्टर लाइव

भोपाल 01 दिस्मबर 2021 । मध्य प्रदेश गृह विभाग ने महिला पुलिस आरक्षक को लिंग परिवर्तन की इजाजत दे दी गई है. महिला आरक्षक अमिता (परिवर्तित नाम) को लिंग परिवर्तन की इजाजत पुलिस महानिदेशक की ओर से दी गई है. राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने बताया कि यह मध्यप्रदेश का पहला मामला है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से किसी को लिंग परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई है. उन्होंने बताया कि महिला आरक्षक को विधिवत लिंग परिवर्तन कराने की इजाजत संबंधित आदेश आज गृह विभाग की ओर से प्रदेश पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया.

उन्होंने बताया कि महिला आरक्षक को बचपन से जेंडर आइडेंटिटी डिसआर्डर ( Gender Identity Disorder) की समस्या थी और इसकी पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सकों की ओर से भी की गई थी. साथ ही संबंधित महिला आरक्षक की ओर से लिंग परिवर्तन कराने के संबंध में विधिवत आवेदन, शपथ पत्र और भारत सरकार के राजपत्र में 2019 में इस संबंध में प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर प्रदेश पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था.

जिसका पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग से अनुमति के लिए मार्गदर्शन लिया. डॉ. राजौरा ने कहा कि देश में किसी भी नागरिक को उसके धर्म या जाति पर ध्यान दिए बिना अपने स्वयं के जेंडर (लिंग) के चयन की स्वतंत्रता है. इसके तहत विधि विभाग से परामर्श के बाद गृह विभाग की ओर से पुलिस मुख्यालय को अनुमति दी है.

महाराष्ट्र में आया था पहला केस

बता दें, 5 साल पहले बीड की 29 साल की महिला कांस्टेबल ने लिंग परिवर्तन की अनुमति मांगी थी. वह देश का पहला केस था. तमाम कानूनी अड़चनों को दूर करने के बाद उसका लिंक परिवर्तन संभव हो सका. इस कानूनी प्रक्रिया में उसे दो-तीन साल लग गए थे.

विदेशी फंडिंग के जरिए धर्म परिवर्तन की मिल रही हैं शिकायतें- गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा

गैर सरकारी संगठनों (NGO) के विदेशों से चंदा प्राप्त करने के मामलों की जांच के आदेश के एक दिन बाद मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार को धर्म परिवर्तन की गतिविधियों में शामिल पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया (PFI) और अन्य एनजीओ द्वारा विदेशी धन के इस्तेमाल की शिकायतें मिली हैं. एक दिन पहले सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को विदेशी धन प्राप्त करने वाले एनजीओ के साथ-साथ समाज में दुश्मनी फैलाने वाले और धर्म परिवर्तन में लिप्त लोगों की जांच करने का निर्देश दिया था.

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