रायपुर में नो-पार्किंग पर भी एक्शन, ट्राफिक पुलिस ने ड्राइवरों पर लगाया जुर्माना

इंडिया रिपोर्टर लाइव
रायपुर, 09 सितंबर 2026। रायपुर शहर में नो-एंट्री के नियम तोड़कर भारी वाहन दौड़ाने और सड़क किनारे नो-पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। तेलीबांधा और पचपेढ़ी नाका इलाके में नो-एंट्री के प्रतिबंधित समय में घुसे 7 भारी मालवाहक वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं सड़क और फुटपाथ पर खड़े वाहनों को क्रेन और टोइंग वाहनों की मदद से हटाया गया।
शहर में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश के लिए समय और मार्ग निर्धारित हैं। इसके बावजूद कुछ वाहन चालक प्रतिबंधित समय में मुख्य मार्गों और अंदरूनी इलाकों में वाहन लेकर पहुंच रहे थे। इससे ट्रैफिक का दबाव बढ़ने के साथ जाम और सड़क सुरक्षा की समस्या भी पैदा हो रही थी। तेलीबांधा और पचपेढ़ी नाका क्षेत्र में जांच के दौरान ऐसे 7 भारी वाहनों को पकड़ा गया। इनके चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही उन्हें दोबारा नियम नहीं तोड़ने की समझाइश दी गई।
नो-पार्किंग में खड़े वाहन क्रेन से हटाए
पुलिस ने प्रमुख बाजारों, व्यस्त चौराहों और मुख्य सड़कों पर नो-पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ भी अभियान चलाया। सड़क पर बेतरतीब तरीके से खड़े दोपहिया और चारपहिया वाहनों को क्रेन और टोइंग वाहनों से हटाकर यातायात थाना परिसर भेजा गया। वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया गया।
रात 12 से सुबह 5 बजे तक ही भारी वाहनों को एंट्री
यातायात पुलिस के मुताबिक, रिंग रोड के अंदरूनी हिस्सों और प्रमुख बाजार क्षेत्रों में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश का समय निर्धारित किया गया है। भारी वाहनों को रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक ही शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति है। इसके अलावा किसी भी समय इन वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है।
CCTV और फील्ड टीम से नजर
पुलिस अब नो-एंट्री और नो-पार्किंग नियम तोड़ने वालों पर CCTV कैमरों और फील्ड टीमों के जरिए निगरानी रख रही है। प्रमुख चौराहों और संवेदनशील मार्गों पर जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने भारी वाहन चालकों, ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों से निर्धारित समय का पालन करने की अपील की है। साथ ही आम लोगों और कारोबारियों से वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा करने को कहा है।

