जहरीली शराब कांड के बाद बड़ा एक्शन

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सागर जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद प्रदेशभर में अवैध शराब के अड्डों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गुना जिले में आबकारी और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। जिले के चार गांवों में तड़के की गई दबिश के दौरान 14 लाख रुपये से अधिक कीमत की अवैध हाथ भट्टी शराब और गुड़-महुआ लाहन जब्त किया गया। यह कार्रवाई कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, पुलिस अधीक्षक हितिका वासल और आबकारी उपायुक्त, ग्वालियर संभाग संदीप शर्मा के निर्देशन में की गई। जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

जिला आबकारी अधिकारी गुरुप्रसाद केंवट, एसडीओपी राघौगढ़, सहायक जिला आबकारी अधिकारी इंद्रपाल सिंह बाल्के और एलआर करोसिया के नेतृत्व में गठित टीम ने बुधवार तड़के ग्राम राजपुरा, गोचा आमल्या, बरसत और मधुसूदनगढ़ में दबिश दी।

राजपुरा में कंजर डेरों पर दबिश
कार्रवाई के दौरान सबसे ज्यादा हलचल राजपुरा स्थित कंजर डेरों में देखने को मिली। टीम के सरकारी वाहनों को डेरों की ओर आते देख वहां मौजूद कई लोग खेतों, पठार और झाड़ियों की आड़ लेकर फरार हो गए। इसके बाद टीम ने डेरों और आसपास के इलाकों में सर्चिंग शुरू की। तलाशी के दौरान झाड़ियों में छिपाकर रखी गई बड़ी-बड़ी प्लास्टिक की केनों में हाथ भट्टी से बनी कच्ची शराब भरी मिली। वहीं प्लास्टिक के ड्रमों और मिट्टी से बने बर्तनों में बड़ी मात्रा में गुड़-महुआ लाहन सड़ाया जा रहा था, इसी लाहन से कच्ची शराब तैयार की जाती है।

बाइक पर लदी मिलीं शराब की केन
कार्रवाई के दौरान टीम को एक होंडा मोटर साइकिल भी मिली। बाइक पर 30-30 लीटर क्षमता की दो केनें बंधी हुई थीं, जिनमें हाथ भट्टी की शराब भरी थी। आशंका जताई जा रही है कि शराब को सप्लाई के लिए ले जाने की तैयारी थी। टीम ने मोटर साइकिल और दोनों केनों को जब्त कर लिया। आबकारी विभाग के अनुसार पूरी कार्रवाई में कुल 370 लीटर हाथ भट्टी शराब, 8,600 किलोग्राम गुड़ लाहन और एक मोटर साइकिल जब्त की गई है। जब्त सामग्री की बाजार कीमत करीब 14 लाख रुपये बताई जा रही है। नियमानुसार लाहन के सैंपल लेने के बाद उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, ताकि उसका दोबारा उपयोग न किया जा सके।

फरार आरोपियों की तलाश जारी
मामले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(ए), 34(1)(एफ), 34(2) और 49(ए) के तहत कुल चार प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस की ओर से भी अलग से कार्रवाई की गई है। फिलहाल फरार आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी तलाश जारी है।अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध और जहरीली शराब के कारोबार को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध शराब के निर्माण या बिक्री की सूचना मिलने पर आम लोगों से पुलिस या आबकारी विभाग को तत्काल जानकारी देने की अपील की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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