मुखबिर की सूचना पर सारागांव पुलिस कर्मियों की बड़ी सफलता 7 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी को किया गया गिरफ्तार

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मनी कुमार टंडन

जांजगीर चांपा 14 अगस्त 2020 (इंडिया रिपोर्टर लाइव) जिले के सारागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत झर्रा नामक गांव में सारागांव पुलिस कर्मियों के द्वारा 7 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।  जांजगीर-चांपा जिले के अनेकों क्षेत्रों में नशीले पदार्थों जैसे महुआ शराब गांजा आदि की बिक्री अवैध रूप से लगातार बढ़ती जा रही है जिस पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिला एसपी पारुल माथुर के द्वारा सभी थाने को सूचित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिस पर अपने थाना अंतर्गत की क्षेत्रों में हो रहे इस अवैध कारोबार पर प्रतिबंध लगाने हेतु जगह जगह मुखबीर लगाए गए हैं जिसके फलस्वरूप आज जांजगीर-चांपा जिले के सारा गांव पुलिस कर्मियों को बड़ी सफलता मिली है, आरोपी के घर 02 सफेद प्लास्टिक जरकिन जिसमें एक जरकिन में 05 लीटर महुआ शराब एवं एक जेरेकिन में 02 लीटर महुआ शराब कुल 07 लीटकर कच्ची महुआ शराब जब्त कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सारागांव थाना में मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम झर्रा में अवैध रूप से महुआ शराब की बिक्री हेतु घनश्याम सूर्यवंशी के द्वारा अपने मकान में करीबन 7 लीटर कच्ची महुआ शराब रखा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माथुर, अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह एवं अनु अधि. पुलिस चांपा श्रीमती पदमश्री तवर के मार्गदर्शन पर त्वरीत कार्यवाही करते हुये मुखबिर की सूचना पर पुलिस स्टाफ सउनि रमेश ध्रुव, प्र.आर. 151. आर. 815, म.नगर सै. 329 के द्वारा गवाह जवाराम भैना पिता छेदीलाल भैना साकिन ग्राम सारागांव एवं गवाह राजेन्द्र कुमार चन्द्रा पिता धासीराम चन्द्रा साकिन ग्राम भवरेली के साथ जाकर छापेमारी किया गया तो घनश्याम सूर्यवंशी पिता सोनाउ राम सूर्यवंशी ग्राम झर्रा के घर में छापेमारी कार्यवाही के दौरान् घनश्याम सूर्यवंशी द्वारा अपने घर के अन्दर से निकाल कर पेश करने पर 02 सफेद प्लास्टिक जरकिन जिसमें एक जरकिन में 05 लीटर महुआ शराब एवं एक जरकिन में 02 लीटर महुआ शराब कुल 07 लीटर अवैध महुआ शराब भरा हुआ पाया गया जिस पर घनश्याम सूर्यवंशी को धारा 91 जा.फौ. का नोटिस दिया गया जो शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाने हेतु दिया जाता है, एवं गवाहों के समक्ष आरोपी के पास रखे हुए दोनों जर्कीनो को जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से थाना सारागांव में अपराध क्र . 81/2020 धारा 34 (62) आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी घनश्याम सूर्यवंशी पिता सोनाउ राम सूर्यवंशी उम्र 38 साल साकिन ग्राम झर्रा थाना सारागांव जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) को आज दिनांक 13.08.2020 के 13:50 बजे विधीवत् गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक डी आर टंडन एवं स्टाफ सउनि रमेश ध्रुव, प्रआर 151 रामकृष्ण आदित्य, आर. 815 अश्वनी राठौर, म.सैनिक 329 प्रतीभा राठौर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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