इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 1 अगस्त 2022 । प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी के प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सोमवार को सुनवाई टल गई है. दरअसल सोमवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन एक याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने इस बात पर आपत्ति जताई कि उन्होंने सबसे पहले याचिका दायर की थी. लेकिन उनके नाम से याचिका लिस्ट नहीं हुई है. पहले उन्हें दलील रखने का मौका दिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि यह देखे कि किसने पहले याचिका दायर की थी. केंद्र सरकार ने नवम्बर 2021 में अलग-अलग अध्यादेश के जरिए प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक रहने की व्यवस्था बनाई है. कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है.
इस मामले में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले, जया ठाकुर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, महुआ मोईत्रा, विनीत नारायण समेत कई याचिकाएं लंबित हैं. भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मामले पर आज सुनवाई की.
ये किया गया है दावा
इन याचिकाओं में दावा किया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की धारा 25 के तहत विस्तार अमान्य था और कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में शीर्ष अदालत के सितंबर 2021 के फैसले के घोर उल्लंघन में, जिसमें यह कहा गया था कि कार्यकाल का कोई और विस्तार नहीं है, ईडी के मौजूदा निदेशक को प्रदान किया जाएगा. उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 13 नवंबर, 2020 के पहले के एक फैसले की पुष्टि की थी, जिसने मिश्रा के नियुक्ति आदेश में पूर्वव्यापी संशोधन किया था, जिससे उनका कार्यकाल दो से तीन साल तक बढ़ गया था.