
इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 20 जनवरी 2023। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पेशाब मामले में बड़ा एक्शन लिया है. डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है. साथ ही घटना के समय विमान उड़ा रहे पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया के निदेशक-इन-फ्लाइट सेवाओं पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कार्रवाई विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए
एयर इंडिया ने गुरुवार को यात्री शंकर मिश्रा पर पिछले साल 26 नवंबर को पेशाब करने की घटना के लिए चार महीने का प्रतिबंध लगा दिया था. यह प्रतिबंध उस पर लगाए गए 30 दिन के प्रतिबंध के अतिरिक्त था. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के संज्ञान में यह घटना 4 जनवरी को आई और नवीनतम कार्रवाई विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए है.
एयर इंडिया के सीईओ ने माफी मांगी थी
एयर इंडिया के सीईओ ने इस घटना के लिए माफी मांगी थी. सीईओ ने कहा था कि चालक दल के चार सदस्यों तथा एक पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया गया है तथा एयरलाइन विमान में शराब परोसने की अपनी नीति की समीक्षा कर रही है.
व्यक्तिगत पीड़ा का विषय : टाटा संस के चेयरमैन
यहां तक कि टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने भी इस मामले पर कहा था कि एअर इंडिया के विमान में शराब के नशे में एक व्यक्ति द्वारा महिला यात्री पर पेशाब करने की घटना उनके लिए व्यक्तिगत पीड़ा का विषय है. चंद्रशेखरन ने एक बयान में कहा था, “एअर इंडिया की प्रतिक्रिया बहुत तेज होनी चाहिए थी. हम इस स्थिति को उस तरह से संभालने में विफल रहे, जिस तरह से यह संभाली जानी चाहिए थी.”