बॉम्बे हाईकोर्ट से सिंगर श्वेता शेट्टी को बड़ी राहत, अपने ही पिता के घर जाने की मिली इजाजत

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नई दिल्ली 24 अप्रैल 2023। मशहूर पॉप सिंगर श्वेता शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके पिता महलाबा रंपा शेट्टी के घर जाने की अनुमति दे दी है। साल 2015 में जर्मनी से लौटने के बाद श्वेता शेट्टी मुंबई अपने माता-पिता के घर में शिफ्ट हो गई थीं। मां के निधन के बाद उनके पिता घर में अकेले रह रहे थे और उनकी देखभाल के लिए श्वेता ने दो नौकरानियों को काम पर रखा था। कुछ दिन साथ रहने के बाद श्वेता के पिता ने अपने साथ बुरा बर्ताव और संपत्ति में हिस्सा मांगने के आरोप में श्वेता के खिलाफ मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद वेलफेयर ट्रिब्यूनल और मुंबई के डिप्टी कलेक्टर ने श्वेता शेट्टी को अपने पिता का घर खाली करने का आदेश दिया।

श्वेता शेट्टी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और वेलफेयर ट्रिब्यूनल और मुंबई के डिप्टी कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी थी। श्वेता शेट्टी का कहना रहा है कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए और उनकी बहनों ने उनके खिलाफ कथित रूप से साजिश रची। श्वेता के मुताबिक, ‘जब मैं कोविड के दौरान जर्मनी से दूसरी बार लौटी, तो मेरी बहनों ने मुझे अपने पिता के घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, और मुझे अपने दोस्तों के यहां रहना पड़ा। श्वेता शेट्टी की बहनों ने अपने पिता को गुमराह करके श्वेता पर पिता की संपत्ति को हड़पने का आरोप लगाया था। अदालत के फैसले के बाद श्वेता शेट्टी ने कहा, ‘जब मुझ पर अपने 95 वर्षीय पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया तो मैं उस सदमे से गुजरी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरी बहनें रेणुका शेट्टी, विनता शेट्टी और ज्योति शेट्टी के आरोप झूठे साबित हुए और कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले का मैं स्वागत करती हूं। हमें विश्वास था कि जीत सच्चाई की ही होगी।

 90 के दशक में पॉप सिंगर के रूप में शोहरत हासिल करने वाली श्वेता शेट्टी ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी आवाज दी है, जिसमें फिल्म ‘बिच्छू’ का ‘टोटे टोटे हो गया दिल’, फिल्म ‘जमीन’ का ‘प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी’, फिल्म ‘रोजा’ का ‘रुक्मणी-रुक्मणी’, फिल्म ‘रंगीला’ का ‘मांगता है क्या’ जैसे गानों ने उन्हें खूब लोकप्रियता दिलाई थी। 

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