
इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 14 अप्रैल 2024। चुनाव प्रचार के दौरान नेताजी बिना अनुमति के न तो गुब्बारे उड़ा सकेंगे और न ही प्रचार के वाहन चलेंगे। यहां तक की बैठक या सभा में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने व न करने की भी अनुमति निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी। अगर बिना अनुमति के प्रचार किया जा रहा है तो उम्मीदवार पर आचार संहिता का उल्लंघन की कार्रवाई की होगी। मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति लेने संबंधी आवेदन और उनकी श्रेणियां तय कर दी हैं। तीन श्रेणियों की अनुमति के लिए प्रत्याशियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी, जबकि 20 श्रेणियाें की अनुमति प्रत्याशियों को संबंधित लोकसभा सीट के निर्वाचन अधिकारी (आरओ) से लेनी होगी। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अगर कोई लोकसभा क्षेत्र दो जिलों में आता है, तो उस लोकसभा क्षेत्र के एक जिले से दूसरे जिले तक रैली निकालने के लिए दोनों जिलों में लोकसभा क्षेत्र के लिए बनाए गई सिंगल विंडो पर अनुमति के लिए आवेदन देना होगा।
प्रत्याशियों को कुल 23 श्रेणियों की अनुमति के लिए अलग-अलग आवेदन देना होगा। साथ ही, अनुमति के लिए वाहन से संबंधित दस्तावेज, रैली की अनुमति के लिए रैली स्थल की जानकारी, कार्यक्रम शुरू होने एवं खत्म होने का समय, रैली के स्थान के सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रमाणपत्र, नुक्कड़ सभा के लिए सभा स्थल के मालिक की लिखित सहमति की प्रति देनी होगी। कोई भी सभा स्थल मतदान केंद्र से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर ही होना चाहिए। इसके अलावा चुनाव कार्यालय खोलने के लिए चिह्नित जगह किसी धार्मिक स्थल के पास नहीं होनी चाहिए।
रिटर्निंग ऑफिसर से इन कामों के लिए लेनी होगी अनुमति
संबंधित लोेकसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) से 20 कामों के लिए अनुमति लेनी होगी। इसमें चुनाव प्रचार हेतु आसमान में गुब्बारे छोड़ने, घर-घर प्रचार , हेलिकॉप्टर व हैलीपेड, अस्थायी पार्टी ऑफिस, पर्चे बांटने, बिना लाउडस्पीकर बैठक, नुक्कड़ सभा करने के लिए लाउडस्पीकर, जुलूस में लाउडस्पीकर, चुनावी रैली, विभिन्न स्थानों पर झंडा व बैनर लगाने, पोस्टर-होर्डिंग व यूनिपोल लगाने, लाउडस्पीकर के साथ वाहन का इस्तेमाल, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के लिए वाहन की अनुमति, लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के प्रचार के लिए वाहन की अनुमति, पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमने के लिए प्रत्याशी के चुनाव एजेंट के लिए वाहन, दूसरे जिले में प्रचार के लिए वाहन आदि शामिल है।
आवेदन की सारी शर्तें करनी होंगी पूरी
आवेदन फार्म में कई शर्तें दी गई हैं। इसमें बहुत सारे विकल्पों को भरना होगा। इसके बाद ही प्रत्याशी को अनुमति मिलेगी। यह तब ही मिलेगी, जब आवेदन में सारी शर्तों को पूरा किया गया हो। अधिक जानकारी के लिए प्रत्याशी व एजेंट मुख्य निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म और नियमों को देख सकते हैं। अनुमति के लिए प्रत्याशी या उनके अधिकृत एजेंट ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
29 अप्रैल से शुरू होगा नामांकन
चुनाव आयोग के मुताबिक, दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों के लिए मतदान छठे चरण में 25 मई को होगा।। 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 मई है। नामांकन वापिस लेने की तारीख 9 मई है।