हाई कोर्ट ने सशर्त बेल दी है, जिसमें रिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा
10 दिनों तक लगातार पुलिस स्टेशन में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी
महीने में एक बार रिया को एनसीबी के दफ्तर में भी हाजिरी देनी होगी
इंडिया रिपोर्टर लाइव
मुंबई 07 अक्टूबर 2020। ड्रग्स केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से 1 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर सशर्त जमानत मिल गई है। कोर्ट की ओर से उन्हें मुंबई से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही रिया को अपना पासपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया है. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा, ”रिया को जेल से रिहा होने के बाद लगातार 10 दिनों तक पुलिस स्टेशन में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होगी। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति नहीं होगी और उन्हें मुंबई से बाहर जाने की स्थिति में जांच अधिकारी को सूचना देनी होगी ।”
ड्रग्स केस में रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित परिहार की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जबकि सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा और उनके कुक रहे दीपेश सावंत को बेल मिल गई है। एक महीने से जेल में बंद रिया ने लोअर कोर्ट से 2 बार अर्जी खारिज होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी। मंगलवार को सेशन कोर्ट ने एक्ट्रेस की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 14 दिन और बढ़ा दी थी. अब बेल मिलने के बाद रिया पूरे एक महीने बाद जेल से बाहर आएंगी ।
इससे पहले NCB ने कोर्ट में रिया और शोविक की जमानत का विरोध किया था। जांच एजेंसी ने कोर्ट में दिए एफिडेविट में कहा कि रिया और शोविक ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर्स हैं. दोनों कई हाई सोसाइटी लोगों और ड्रग्स सप्लायर्स से जुड़े हुए हैं। इन पर धारा 27A लगाई गई है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए. NCB ने कहा कि रिया ने ड्रग्स खरीदने की बात कबूल की है. उन्होंने माना कि ड्रग्स खरीदने के लिए सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और शोविक से कहा था।