सुप्रीम कोर्ट ने कहा- रातों रात नहीं हटाए जा सकते 50 हजार लोग, रेलवे-उत्तराखंड सरकार को भेजा नोटिस

Indiareporter Live
शेयर करे

इंडिया रिपोर्टर लाइव

नई दिल्ली 05 जनवरी 2023। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजते हुए उत्तराखंड सरकार ओर रेलवे से इस मामले पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि रातों रात आप 50 हजार लोगों को नहीं हटा सकते। यह एक मानवीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कोई व्यावहारिक समाधान ढूंढना होगा। समाधान का ये यह तरीका नहीं है। जमीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति आदि से उत्पन्न होने वाले कई कोण हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए। इन्हें हटाने के लिए केवल एक सप्ताह का समय काफी कम है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार हो। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस. ओक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अब अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।

जो लोग 50-60 सालों से रह रहे उनका क्या होगा?: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का स्टैंड क्या है इस मामले में? शीर्ष अदालत ने पूछा कि जिन लोगों ने नीलामी में जमीन खरीदी है, उसे आप कैसे डील करेंगे? लोग 50/60 वर्षों से वहां रह रहे हैं। उनके पुनर्वास की कोई योजना तो होनी चाहिए। 

स्कूलों-कॉलेजों को इस तरह से नहीं गिरा सकते: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस जमीन पर आगे कोई निर्माण नहीं होगा। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के वकील ने दी दलील
वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने दलील देते हुए कहा कि  प्रभावित होने वाले लोगों का पक्ष पहले भी नहीं सुना गया था और फिर से वही हुआ। हमने राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने कहा कि ये भी साफ नहीं है कि ये जमीन रेलवे की है। हाईकोर्ट के आदेश में भी कहा गया है कि ये राज्य सरकार की जमीन है। इस फैसले से हजारों लोग प्रभावित होंगे।

जानें क्या है हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण विवाद
इस विवाद की शुरुआत उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद हुई। इस आदेश में रेलवे स्टेशन से 2.19 किमी दूर तक अतिक्रमण हटाए जाने का फैसला दिया गया। खुद अतिक्रमण हटाने के लिए सात दिन की मोहलत दी गई थी। जारी नोटिस में कहा गया है कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन 82.900 किमी से 80.710 किमी के बीच रेलवे की भूमि पर सभी अनाधिकृत कब्जों को तोड़ा जाएगा।

Leave a Reply

Next Post

संजू सैमसन श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर, जितेश शर्मा भारतीय टीम में शामिल

शेयर करे इंडिया रिपोर्टर लाइव नई दिल्ली 05 जनवरी 2023। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन घुटने की चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह जितेश शर्मा को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। सैमसन को मुंबई में सीरीज के […]

You May Like

सीएम रेखा गुप्ता का बयान: महिलाओं को 2500 रुपये देने के लिए पूरी प्रक्रिया की जरूरत....|....आरएसएस को हराना कांग्रेस का शेख चिल्ली का सपना मात्र है - रामेश्वर शर्मा....|....मणिपुर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई: दो जिलों से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद, उग्रवादी गिरफ्तार....|....'इंडिया आज पहले से ज्यादा भारत बन चुका, पुनर्जीवित हो रहीं परंपराएं', एस जयशंकर का बयान....|....तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण: अमित शाह बोले- ये मोदी सरकार की बड़ी सफलता, कांग्रेस पर भी साधा निशाना....|....अपनी ही पार्टी में घिरे ट्रंप, कर कटौती वाले बजट ढांचे पर मतदान हुआ स्थगित, कई सांसद कर रहे विरोध....|....आर्चर की 147 की रफ्तार की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए गिल, फैंस ने किया ट्रोल; पराग के आउट होने पर विवाद....|....टैरिफ वॉर के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर, ट्रंप के साथी बोले- व्यापार वार्ता में वह सबसे आगे....|....विनेश फोगाट ने बताया अपना फैसला: सरकारी नाैकरी, चार करोड़ नगद और प्लॉट में से एक अवाॅर्ड चुनना था, भेजी चिट्ठी....|....पप्पू को पांच गोली मारीं...मन न भरा तो 200 डंडे भी मारे, पोस्टमार्टम में दिखी बर्बरता