इंडिया रिपोर्टर लाइव
कोलकाता 16 अगस्त 2024। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर में हुई तोड़फोड़ और डॉक्टरों से मारपीट के मुद्दे का शुक्रवार को संज्ञान लिया। कोर्ट ने इस मुद्दे पर बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए इसे सरकारी मशीनरी की नाकामी करार दे दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले को कोर्ट ने एक अस्पताल में तोड़फोड़ से जुड़ा एक ईमेल मिलने के बाद लिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह पूरी तरह राज्य मशीनरी की नाकामी है। मौके पर पुलिस बल मौजूद था। इसके बावजूद वह अपने ही लोगों को नहीं बचा पाए। यह दुखद स्थिति है। आखिर कैसे ये डॉक्टर बिना डर के काम करेंगे। हाईकोर्ट ने आगे कहा, “आप सीआरपीसी की धारा 144 कभी भी लगा देते हैं, लेकिन जब इतनी सारी चीजें अस्पताल के पास चल रही हैं तो कम से कम पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करनी चाहिए।” चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी भी जगह पर 7000 लोग ऐसे ही तो चलकर नहीं आ सकते।