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रायपुर 04 अप्रैल 2012 । छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने साप्ताहिक बाजार, जिम और स्विमिंग पूल को बंद रखने का फैसला किया है। वहीं दुकानों को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही खोलने की अनुमति दी है। रायपुर जिले के अधिकारियों ने बताया कि जिलाधिकारी एस भारतीदासन ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए रायपुर जिले के नगर पालिका और बिरगांव के साथ-साथ जिले के सभी नगरीय निकायों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए समय-सीमा निर्धारित करने का आदेश जारी किया है।
सरकार ने सभी स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर का संचालन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित किया
अधिकारियों ने बताया कि आदेश के तहत सभी स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा सभी ठेला, गुमटी का संचालन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित किया गया है। इसी तरह रेस्टोरेंट, होटल, बार, ढाबे में खाने, पैक करा कर ले जाने और घर में मंगवाने के लिए सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
आदेश के अनुसार पेट्रोल पम्प और मेडिकल स्टोर इस नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। वहीं शहरी क्षेत्रों के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। अधिकारियों ने बताया कि जिले में शराब की दुकानें शाम छह बजे बंद होंगी। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, छविगृह का अंतिम शो रात आठ बजे समाप्त करना अनिवार्य होगा। सभी जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
उन्होंने बताया कि सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी व्यापारिक गतिविधियों में सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि दुकानदार शर्तों का उल्लंघन करते हैं तब उनकी दुकान या संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा।
राज्य के रायपुर जिले में शुक्रवार तक 68,404 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है। जिले में संक्रमित 930 लोगों की मौत हुई है। जिले में 8,437 लोगों का इलाज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के रायपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव और बिलासपुर जिले में धारा 144 लागू की गई है। वहीं दुर्ग जिला प्रशासन ने जिले में छह अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन करने का फैसला किया है।