शिवराज सरकार ने रद्द किए MP के 60 प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस, 301 को कारण बताओ नोटिस

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इंडिया रिपोर्टर लाइव

भोपाल 02 अगस्त 2021। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने एमपी नर्सिंग होम एंड क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1973 और नियम 1997 के तहत अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन का दोषी पाते हिए 60 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश के 301 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अस्पतालों को सुविधाओं में सुधार करने और कम से कम तीन एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। 

कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 4000 से अधिक लोगों की मौत के बाद, स्वास्थ्य विभाग ने 692 अस्पतालों का निरीक्षण किया। विभिन्न जिलों के लोगों ने कई निजी अस्पतालों के खिलाफ अतिरिक्त पैसे वसूलने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि इन अस्पतालों ने ऑक्सीजन और दवाओं सहित कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की।

शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, ”स्वास्थ्य विभाग की आंतरिक जांच में, यह पाया गया कि निजी अस्पतालों में इलाज में देरी और खराब इलाज के कारण कई लोगों की मौत हुई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जून और जुलाई में 52 जिलों में निरीक्षण किया गया और ग्वालियर क्षेत्र के 24 और भोपाल क्षेत्र के 10 अस्पतालों सहित 60 अस्पतालों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं।
मंत्री ने कहा, “कई अस्पतालों में, टीम को कोई रेजिडेंट डॉक्टर नहीं मिला। उनमें से अधिकांश ने होम्योपैथ और आयुष डॉक्टरों को नियुक्त किया है जबकि योग्य एलोपैथिक डॉक्टर विजिटिंग डॉक्टर के रूप में आते थे। कई अस्पतालों में, टीम को आईसीयू और ऑपरेशन थियेटर, ऑक्सीजन से लैस बेड, वेंटिलेटर और अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलीं। एमपी में शिवराज सरकार संभावित तीसरी लहर से पहले तैयारी में जुट गई है। राज्य सरकार केवल सुसज्जित अस्पतालों को ही अगस्त में समर्पित कोविड अस्पताल घोषित करेगी। हालांकि, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने अस्पतालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। भोपाल की एक कार्यकर्ता सीमा कुरुप ने कहा, “हम लोगों को उपयुक्त अस्पताल, ऑक्सीजन और दवाएं खोजने में मदद करने के लिए कोविड 19 की दूसरी लहर के दौरान हेल्पलाइन चला रहे थे। हमें निजी अस्पतालों के खिलाफ योग्य डॉक्टर और अन्य सुविधाएं नहीं होने की शिकायतें मिलती थीं।

उन्होंने कहा, “वे मरीजों को भर्ती करते थे और सामान्य दवाएं देते थे लेकिन जब मरीज की हालत बिगड़ती थी, तो वे दूसरे अस्पताल में रेफर कर देते थे। इस लापरवाही से कई लोगों की मौत हो गई। लाइसेंस रद्द करना इन लोगों को दंडित करने के लिए पर्याप्त नहीं है एक अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता एसआर आजाद ने कहा, “इन लोगों पर आईपीसी की धारा 304 (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि पैसे के लिए उन्होंने कई लोगों को मार डाला। विपक्ष ने घटिया अस्पतालों को लाइसेंस देने को लेकर राज्य सरकार पर भी हमला बोला है। एमपी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा, “इन अस्पतालों को लाइसेंस किसने दिया है। सीएमएचओ ने नियमित रूप से सुविधाओं का निरीक्षण क्यों नहीं किया। सरकार ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर अधिक निर्भरता क्यों दिखाई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब राज्य सरकार को भी देना है। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, राज्य सरकार निजी अस्पतालों पर दोष मढ़ रही है।”

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