OBC में क्रीमीलेयर पर SC का बड़ा फैसला, कहा- केवल आर्थिक आधार पर तय नहीं हो सकता

Indiareporter Live
शेयर करे

इंडिया रिपोर्टर लाइव

नई दिल्ली 25 अगस्त 2021। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दाखिले और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए पिछड़े वर्गों में ‘क्रीमी लेयर’ का निर्धारण केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने पिछड़े वर्गों के भीतर ‘क्रीमी लेयर’ को हटाने के लिए मापदंड निर्धारित करने की हरियाणा सरकार की 17 अगस्त 2016 की अधिसूचना को खारिज करते हुए कहा यह इंदिरा साहनी मामले में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों का सरासर उल्लंघन है। इस मामले को मंडल फैसला के नाम से भी जाना जाता है। 

अधिसूचना के अनुसार, पिछड़े वर्ग के सदस्य जिनकी सकल वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है उन्हें सबसे पहले सेवाओं में आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का लाभ मिलेगा इसमें यह भी प्रावधान था कि कोटा के शेष हिस्से में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के उस तबके को लाभ मिलेगा जिनकी वार्षिक आमदनी तीन लाख रुपये से अधिक लेकिन छह लाख से कम है तथा सालाना छह लाख रुपये से अधिक आय वाले को राज्य के कानून के तहत ‘क्रीमी लेयर माना जाएगा। अधिसूचना को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अधिसूचना के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और राज्य सेवाओं में नियुक्ति में खलल नहीं डाला जाएगा। पीठ में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी थे। पीठ ने कहा कि तथ्य यह है कि अधिसूचना केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर जारी की गई थी और इसे रद्द करने के लिए केवल यही पर्याप्त आधार है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को इंदिरा साहनी मामले में अदालत के फैसले के अनुरुप आज से तीन महीने की अवधि के भीतर एक नयी अधिसूचना जारी करने की स्वतंत्रता दी।

मंडल फैसले का व्यापक जिक्र करते हुए निर्णय में कहा गया है कि पिछड़े वर्गों में ‘क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर नहीं किया जा सकता है और सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को भी ध्यान में रखना होगा, पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा तथा अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं पर यह फैसला आया। इन याचिकाओं में 17 अगस्त 2016 और 28 अगस्त 2018 को राज्य सरकार द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

Leave a Reply

Next Post

बढ़ेगी भारत की ताकत, इसी साल मिल सकता है रूस का एस-400 मिसाइल रक्षा सिस्टम

शेयर करे इंडिया रिपोर्टर लाइव नई दिल्ली 25 अगस्त 2021। भारत को साल 2023 तक रूस में निर्मित क्रिवाक श्रेणी का पहला जंगी जहाज मिल जाएगा। यूनाइटेड शिपबिल्डिंग कॉरपोरेशन (यूएससी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलेक्सी रखमानोव ने सोमवार को यह भरोसा दिलाया। इसके अलावा भारत को इस साल के आखिर […]

You May Like

बांग्लादेश की शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग पर भारत ने दिखाया कड़ा रुख....|....ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर पर की बड़ी कार्रवाई, जब्त किया ठाणे का फ्लैट....|....केंद्रीय गृहमंत्री बोले- सुरक्षा ढांचे को मजबूत करे आईबी, भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे....|....इस बार गणतंत्र नहीं, वीर बाल दिवस पर मिलेगा बहादुर बच्चों को पुरस्कार; राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित....|....वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राज्यों से सुझाव लेगी संयुक्त संसदीय समिति, 26-27 दिसंबर को होगी अहम बैठक....|....संभल, वाराणसी के बाद जौनपुर में मंदिर विवाद, शाही पुल की दीवार के अंदर मां काली की मूर्ति होने का दावा....|....सीएम आतिशी के सामने होंगी अलका!... 28 सीटों पर बनी बात; आज आ सकती है कांग्रेस की दूसरी लिस्ट....|....विष्णु के सुशासन में महिलाओं को मिल रहा सम्मानः विधायक अमर अग्रवाल ....|....तेलुगु फिल्म से डेब्यू करेंगी आयरा बंसल ....|....देश के 45 शहरों में रोज़गार मेला, पीएम मोदी 71000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र