
इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 16 अप्रैल 2025। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ आज दोपहर दो बजे सुनवाई करेगी। सुनवाई से पहले, मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने नए वक्फ कानून को कानूनी चुनौती का जिक्र करते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। रिजिजू ने कहा, संविधान में शक्तियों का विभाजन अच्छी तरह से परिभाषित है। हमें एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है, तो अच्छा नहीं होगा। गौरतलब है कि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, आप नेता अमानतुल्ला खान, धर्म गुरु मौलाना अरशद मदनी, राजद नेता मनोज झा एवं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद समेत कई मुस्लिम संगठनों ने शीर्ष कोर्ट में दो दर्जन याचिकाएं दायर की हैं।
केंद्र और भाजपा शासित राज्य-राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व असम सरकारों की ओर से भी याचिकाएं दायर की गई हैं। केंद्र ने शीर्ष अदालत से कोई भी फैसला सुनाने से पहले उनके पक्ष को सुनने का आग्रह किया गया है।