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इंदौर 18 जनवरी 2022। मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। नंबर प्लेट में किसी तरह की छेड़छाड़ या साइलेंसर की आवाज को बदलने की कोशिश की गई तो न केवल गाड़ी मालिक और ड्राइवर पर बल्कि ऐसा करने वाले दुकानदार के खिलाफ भी केस दर्ज होगा। इस संबंध में इंदौर पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर अपनी मंशा साफ कर दी है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने कहा कि अगर किसी ने नंबर प्लेट के साथ कोई गड़बड़ की तो नंबर प्लेट बनाने वाले पर भी कार्रवाई होगी। कमिश्नर का कहना है कि लोग वाहनों पर अजीब तरह से नंबर लिखवाते हैं। इस वजह से पुलिस चौराहों पर इन नंबर प्लेट को रीड नहीं कर पाती और पुलिस जवानों को दिक्कत आती है। इस वजह से नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों को सख्त ताकीद दी गई है कि वह परिवहन विभाग से जारी गाइडलाइन को फॉलो कर नंबर प्लेट बनवाएं।
आदेश का पालन करने होगी सख्ती
दुकानदारों से इस आदेश का पालन कराने के लिए सादी वर्दी में ट्रैफिक पुलिसकर्मी इन दुकानों पर जाएंगे। लापरवाही मिलने पर मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के तहत केस दर्ज होगा। बाइक्स में साइलेंसर को लेकर भी दुकानदार, गैराज संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि मोडिफाई साइलेंसर या तेज आवाज वाले साइलेंसर न लगवाएं।