इंडिया रिपोर्टर लाइव
बिलासपुर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर डाॅ.संजय अलंग के आदेशानुसार बिलासपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने के फलस्वरूप जिले में दुकानों और संस्थानों के खुलने का समय निर्धारित किया गया है।
संशोधित आदेशानुसार सभी मंडियां, दुकान व ठेले (सब्जी, फल, अनाज, चिकन, मटन, मछली) सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी। गैस एजेंसी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक, बैंकिंग सेवाएं (जिसमें एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), दोपहर 3 बजे तक डेलीनीड्स, किराना एवं मोबाईल रिचार्ज दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और मिल्क पार्लर सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक और शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी।
यह आदेश संपूर्ण जिले के सीमा क्षेत्र में तत्काल प्रभावशील है और 31 मार्च रात 12 बजे तक या आगामी आदेश पर्यंत जो भी पहले हो प्रभावशील होगा।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा कहा गया है कि कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाना भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। इसलिये किसी भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन न किया जाए।