‘एनसीपी के नाम और निशान पर चुनाव आयोग का जो फैसला होगा मानूंगा’…अजित पवार बोले- बहुमत हमारे साथ

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मुंबई 25 सितम्बर 2023। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर शरद पवार और भतीजे अजित पवार में रस्साकशी चल रही है। निर्वाचन आयोग की सुनवाई पर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि आयोग का जो भी फैसला होगा उसे स्वीकार किया जाएगा। वहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की खबरों को भी खारिज कर दिया है। 

दरअसल, अजित पवार के नेतृत्व वाले एक गुट ने एनसीपी नेता शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी। अजित गुट ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा करते हुए चुनाव आयोग का रुख किया था। अजित पवार ने कहा, ‘अंतिम फैसला चुनाव आयोग का होगा। तारीखें मिलने के बाद चुनाव आयोग के समक्ष दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। उसके बाद जो भी अंतिम फैसला आएगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा।’

केवल विकास के बारे में…
वहीं, पत्रकारों ने जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से सीएम बनने के बारे में पूछा तो तो उन्होंने कहा कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। वह केवल विकास के बारे में सोचते हैं।

अजित पवार का कहना है कि इससे पहले जब आरक्षण दिया गया था तो कोर्ट ने शिक्षा में आरक्षण की अनुमति दी थी, लेकिन रोजगार में नहीं। उन्होंने कहा, ‘यह तीन दलों की सरकार है। इसलिए मैं इस मुद्दे को सीएम और डिप्टी सीएम के सामने रखूंगा और हम इसके लिए एक समाधान खोजने की कोशिश करेंगे।’

अजित की बगावत के बाद बदले हालात

गौरतलब है, पांच जुलाई को निर्वाचन आयोग को 40 सांसदों, विधायकों और एमएलसी के हलफनामों के साथ-साथ कुछ एनसीपी सदस्यों का एक प्रस्ताव भी मिला था, जिसमें उन्होंने अजित पवार को एनसीपी प्रमुख के रूप में चुना था। इस संबंध में पत्र 30 जून को लिखा गया था। इससे दो दिन पहले अजित पवार ने एनसीपी को दो फाड़ कर दिया था और आठ मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की थी। अजित ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

चुनाव आयोग ने क्या कहा था?

दोनों शरद पवार गुट और अजित पवार खेमे ने पार्टी के नाम और निशान के दावे पर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने के लिए चार सप्ताह की मोहलत मांगी थी। इस पर बाद में 14 अगस्त को, चुनाव आयोग ने एनसीपी के विरोधी गुटों को पार्टी के नाम और निशान से संबंधित नोटिस का जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। 

27 जुलाई को मामले में नोटिस जारी किया था

इससे पहले चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को मामले में नोटिस जारी किया था। आयोग ने दोनों खेमों से असली पार्टी होने के दावे से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। चुनाव आयोग ने दोनों खेमों को तय समय में दस्तावेजों का आदान-प्रदान करने को कहा था।

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