इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली 31 मई 2024। महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को, जर्मनी से यहां पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही इस मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। एसआईटी के सूत्रों ने बताया कि सांसद प्रज्वल रेवन्ना (33) के म्यूनिख से बेंगलुरु लौटते ही उन्हें पूछताछ के लिए सीआईडी (अपराध जांच विभाग) के कार्यालय ले जाया गया।
यौन शोषण के तीन मामले दर्ज
एसआईटी प्रज्वल की ‘पोटेंसी’ (पुंसत्व) जांच कराने पर भी विचार कर रही है। जन प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत प्रज्वल और उनकी मां भवानी रेवन्ना की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। म्यूनिख से बेंगलुरु पहुंचने से पहले हासन के सांसद ने गिरफ्तारी से बचने का अंतिम प्रयास करते हुए जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण के तीन मामले दर्ज हैं, जबकि उनकी मां ने कथित अपहरण के मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है।
रसोइया का यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप
हालांकि भवानी प्रज्वल से जुड़े मामले में आरोपी नहीं हैं लेकिन एसआईटी उनकी कथित भूमिका की जांच करना चाहती है। इसी मामले में भवानी के पति और होलेनरसीपुरा के विधायक एच डी रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उन पर अपने घर की उस रसोइया का यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप है, जिसका यौन शोषण करने का आरोप उनके बेटे पर भी है। एच डी रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पुत्र हैं। जनता दल (सेक्युलर) के संरक्षक एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और हासन लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार प्रज्वल (33) पर महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। उनके खिलाफ अभी तक यौन उत्पीड़न के तीन मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।
इन 3 धाराओं में दर्ज हुआ केस
प्रज्वल लोकसभा चुनाव के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुए मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को जर्मनी चले गए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से किए गए एसआईटी के अनुरोध के बाद इंटरपोल ने प्रज्वल के खिलाफ एक ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी किया था। बता दें कि जेडीएस के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना पर आईपीसी की धारा 354D के तहत पीछा करना, 354A के तहत यौन उत्पीड़न, 509 के तहत महिला की मर्यादा का अपमान करना और 506 के तहत आपराधिक धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। कर्नाटक सरकरा ने प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने को लेकर विदेश मंत्रालय से मांग की गई थी । जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने प्रज्वल को कारण बताओं नोटिस जारी किया था। इसके बाद प्रज्वल ने वीडियो जारी करते हुए वादा किया कि वह 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे।