किसानों को कोसना फैशन, पटाखों पर बैन का क्या हुआ? दिल्ली में प्रदूषण पर लॉकडाउन का सुझाव दे SC ने फटकारा

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इंडिया रिपोर्टर लाइव

नई दिल्ली 13 नवंबर 2021। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली दिन-प्रतिदिन गैस चैंबर बनती जा रही है। इस पर वायु प्रदूषण के खतरे को देखते हुए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि प्रदूषण के लिए किसानों को कोसना एक फैशन बन गया है। कोर्ट ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए लॉकडाउन का भी सुझाव दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने केंद्र को बताया कि वायु प्रदूषण एक गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा कि हमें घर पर भी मास्क पहनकर रहना पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुझाव दिया कि केंद्र और दिल्ली सरकार उच्च प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में दो दिनों का लॉकडाउन करने पर विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। SC ने केंद्र को बताया कि वह कहता है कि पराली जलाने के लिए 2 लाख मशीनें उपलब्ध हैं और बाजार में 2-3 तरह की मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन किसान उन्हें खरीद नहीं सकते हैं। केंद्र / राज्य सरकारें किसानों को ये मशीनें क्यों नहीं दे सकतीं या वापस ले सकती हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- हमें बताएं कि हम एक्यूआई को 500 से कम से कम 200 अंक कैसे कम कर सकते हैं। कुछ जरूरी उपाय करें। क्या आप दो दिन के लॉकडाउन या कुछ और के बारे में सोच सकते हैं? लोग कैसे रह सकते हैं?

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- छोटे बच्चों को इस मौसम में स्कूल जाना है, हम उन्हें इसके खतरे में ला रहे हैं. डॉ गुलेरिया (एम्स) ने कहा कि हम बच्चों को प्रदूषण, महामारी और डेंगू के खतरे के संपर्क में ला रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी प्रदूषण को लेकर कहा, आपने राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूल खोल दिए हैं और अब बच्चे प्रदूषण के संपर्क में हैं। यह केंद्र का नहीं बल्कि आपका अधिकार क्षेत्र है। उस मोर्चे पर क्या हो रहा है? SC ने कहा कि पराली समस्या का हिस्सा हो सकती है लेकिन एकमात्र कारण नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब किसानों को कोसना एक फैशन बन गया है चाहे वह दिल्ली सरकार हो या कोई और। पटाखों पर बैन था, उसका क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में है और अगले 2 से 3 दिनों में यह और कम हो जाएगी। आपातकालीन निर्णय लें। हम बाद में दीर्घकालिक समाधान देखेंगे।

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