ठाकरे vs शिंदे: किसकी असली शिवसेना? निर्णय के लिए 5 सवालों में समझें चुनाव आयोग की प्रक्रिया

Indiareporter Live
शेयर करे

इंडिया रिपोर्टर लाइव

मुंबई 28 सितंबर 2022। महाराष्ट्र की सियासी जंग में मंगलवार को बड़ा दिन साबित हुआ। एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप की याचिका को लेकर सुनवाई पर रोक की मांग कर रही उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को ‘असली शिवसेना’ का फैसला करने के लिए कहा है। अब आयोग पार्टी के ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न पर भी फैसला लेगा। इधर, गुजरात पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी साफ कर दिया है कि मामले में आयोग निष्पक्ष रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना और चुनाव चिह्न के दावे पर फैसला ‘बहुमत’ के आधार पर लिया जाएगा। दरअसल, चुनाव चिह्न से जुड़े मामलों का निपटारा करने के लिए आयोग इलेक्शन सिम्बल्स (रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट) ऑर्डर 1968 की मदद लेता है। इसके पैराग्राफ 15 के जरिए आयोग दो गुटों के बीच में पार्टी के नाम और चिह्न के दावे पर फैसला लेता है। 

किसी एक गुट को मान्यता देने से पहले किन बातों पर विचार किया जाता है?

पैराग्राफ 15 के तहत चुनाव आयोग ही एकमात्र अथॉरिटी है, जो विवाद या विलय पर फैसला ले सकती है। प्राथमिक रूप से चुनाव आयोग राजनीतिक दल के अंदर संगठन स्तर और विधायी स्तर पर दावेदार को मिलने वाले समर्थन की जांच करता है।

किस गुट के पास बहुमत है, यह कैसे पता लगाया जाता है?

आयोग पार्टी के संविधान और उसके सौंपी गई पदाधिकारियों की सूची की जांच करता है। आयोग संगठन में शीर्ष समिति के बारे में पता लगाता है और जांच करता है कि कितने पदाधिकारी, सदस्य बागी दावेदार का समर्थन कर रहे हैं। वहीं, विधायी मामले में सांसदों और विधायकों की संख्या बड़ी भूमिका निभाती है। खास बात है कि आयोग इन सदस्यों की तरफ से दिए गए हलफनामों पर भी विचार कर सकता है।

अगर किसी गुट को बहुमत नहीं तो क्या होगा?

जब पार्टी में दो गुट बने हुए हों या यह पता लगाना संभव न हो कि किसी गुट के पास बहुमत हैं, तो आयोग पार्टी के चिह्न को फ्रीज कर सकता है। साथ ही वह गुटों को नए नाम के साथ रजिस्टर करने की अनुमति देता है। इसके अलावा गुट पार्टी के नाम में आगे या पीछे कुछ शब्द भी जोड़ सकता है।

अगर भविष्ट में गुट एक हो जाएं, तो क्या होगा?

अगर किसी पार्टी में दो गुट बन गए हैं और भविष्य में वह एकसाथ आ जाते हैं, तो भी उन्हें आयोग का रुख करना होगा। वह आयोग के सामने एकजुट पार्टी के तौर पर मान्यता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दरअसल, EC के पास दो समूहों का विलय कर एक पार्टी बनाने का भी अधिकारी है। साथ ही चुनाव आयोग पार्टी के चिह्न और नाम को दोबारा बहाल कर सकता है।

एक समूह को मान्यता मिली, तो दूसरे गुट का क्या होगा?

जांच के दौरान चुनाव आयोग यह कहते हुए किसी एक गुट को मान्यता दे सकता है कि उन्हें संगठन और विधायक-सांसदों का पर्याप्त समर्थन हासिल है, जिसके चलते गुट को नाम और चिह्न मिलना चाहिए। साथ ही आयोग अन्य गुट को अलग राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर करने की इजाजत दे सकता है।

Leave a Reply

Next Post

यूक्रेन के संबंध में पुतिन कर सकते हैं संसद में, बड़ा ऐलान: 15 फीसदी हिस्से पर कब्जे की तैयारी 

शेयर करे इंडिया रिपोर्टर लाइव मॉस्को 28 सितंबर 2022। रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों में कब्जा कर रखा है वहां जनमत संग्रह करवाया है। चार दिन चला यह जनमत संग्रह मंगलवार को पूरा हो गया है। दरअसल इस रेफरेंडम के जरिए रूस इन इलाकों को अपने देश में मिलाने […]

You May Like

2026 चुनाव से पहले थलापति विजय का बड़ा दांव, महिलाओं को ₹2500 महीना और 6 फ्री गैस सिलेंडर का वादा....|....राष्ट्रपति मुर्मू के ‘अनादर’ पर पीएम मोदी का TMC पर बड़ा हमला, बोले– सरकार ने सारी हदें पार कर दीं....|....ईरान युद्ध पर राजनाथ सिंह की बड़ी चेतावनी: मिडल ईस्ट में जो हो रहा वो सामान्य नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा असर....|....रूस दे रहा ईरान को गुप्त अमेरिकी ठिकानों की जानकारी ! ट्रंप ने तोड़ी चुप्पी, बोले-"कोई खास फायदा नहीं"....|....लद्दाख में नए दौर की शुरुआत: वीके सक्सेना होंगे नए उपराज्यपाल, 13 को लेंगे शपथ....|....'दुनिया जंगल के कानून पर वापस नहीं जा सकती', चीन ने US-इस्राइल के ईरान युद्ध की निंदा की....|....बांग्लादेश: कोमिल्ला में मंदिर के पास विस्फोट, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश; तीन घायल....|....भारत-यूएस व्यापार समझौते पर 3-4 माह में लग सकती है मुहर, कोर्ट के झटके के बावजूद जारी रहेगी डील....|....LPG गैस के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने विदेश नीति पर उठाए सवाल, महिला कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन....|.... 'हिंदुत्व पर उनके विचार आज भी प्रासंगिक', गडकरी ने बताया क्यों महान देशभक्त थे सावरकर