‘सरकार को वक्त देते हैं, जल्दी कदम उठाए; कुछ नहीं हुआ तो हम लेंगे एक्शन’…मणिपुर घटना पर बोला सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली 20 जुलाई 2023। मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने संबंधी वीडियो सुप्रीम कोर्ट का भी बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर घटना पर कहा कि यह ‘‘बेहद व्यथित” है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने संबंधी वीडियो पर कहा कि यह ‘पूरी तरह अस्वीकार्य’ है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार से फौरन कदम उठाने और उसे यह बताने का निर्देश दिया कि क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने कहा कि हम सरकार को कार्रवाई के लिए थोड़ा समय देंगे और अगर कोई जमीनी कार्रवाई नहीं होती है, तो हम कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी घटनाएं कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस मामले में अब अगले शुक्रवार को सुनवाई होगी। CJI ने कहा की मीडिया की जो रिपोर्ट वो बहुत ही डिस्टर्व किया है। मणिपुर मे जो महिलाओं के वीडियो को देखकर हम बहुत ही चिंतित है।

मणिपुर का वीडियो आत्मा को झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटना बर्दाश्त नही की जा सकती है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर इस प्रकार की घटना आत्मा को हिला देने वाली है। यह संविधान के अधिकारों का हनन है। CJI ने कहा कि हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इस पूरी घटना पर तुरंत संज्ञान लेगी।

महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार

मणिपुर पुलिस ने सेनापति जिले के एक गांव में दो जनजातीय महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने और भीड़ द्वारा उनसे छेड़छाड़ करने संबंधी चार मई के वीडियो में नजर आ रहे मुख्य आरोपियों में से एक को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कई टीम का गठन किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि इनमें से एक व्यक्ति जिसे इस घटना का कथित मुख्य साजिशकर्ता कहा जा रहा है, उसे थाउबल जिले से गिरफ्तार किया गया।

आरोपी 26 सेकंड के इस वीडियो क्लिप में प्रमुखता से नजर आ रहा है। पुलिस ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा था कि अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ थाउबल जिले के नोंगपोक सेकमाई थाने में अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया है और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। मणिपुर में तीन मई से इंफाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मेइती समुदाय और पर्वतीय इलाकों में रहने वाले जनजातीय कुकी समुदाय के बीच जातीय झड़पें हो रही हैं। हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 

वहीं, इस मामले को लेकर  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराने के वीडियो से वह ‘‘बहुत व्यथित” है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इसे ‘‘पूरी तरह अस्वीकार्य” बताया। पीठ ने केंद्र तथा राज्य सरकार से फौरन कदम उठाने और उसे यह बताने का निर्देश दिया कि क्या कार्रवाई की गयी है।  पीठ ने कहा, ‘‘हम सरकार को कार्रवाई के लिए थोड़ा समय देंगे और अगर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है तो फिर हम कार्रवाई करेंगे।”  

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