धान बिक्री के लिये पात्रता से अधिक रकबा का पंजीयन कराने का परीक्षण होगा, जांच दल गठित

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आवश्यकतानुसार रकबा में होगा संशोधन या राशन कार्ड की श्रेणी बदली जायेगी

इंडिया रिपोर्टर लाइव

बिलासपुर 29 सितम्बर 2020। समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री के लिये पात्रता से अधिक रकबा की भूमि का पंजीयन कराने के प्रकरणों की जांच के लिये जिला प्रशासन के निर्देश पर दल का गठन किया गया है।  

जिले में भूमिहीन कृषि मजदूर के आधार पर जारी 21255 प्राथमिकता राशनकार्डधारियों, सीमांत कृषक के आधार पर जारी 2637 प्राथमिकता राशनकार्डधारियों तथा लघु कृषक के आधार पर जारी 103 प्राथमिकता राशनकार्डधारियों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु निर्धारित पात्रता से अधिक भूमि या रकबा का पंजीयन कराने तथा धान बेचने की जानकारी प्राप्त हुई है।

ऐसे राशनकार्डधारियों के जांच एवं परीक्षण हेतु निम्नानुसार जांच दल का गठन किया गया है। तहसील बिल्हा, बिलासपुर, मस्तूरी, सीपत, तखतपुर एवं कोटा-रतनपुर-बेलगहना के समस्त ग्राम पंचायत हेतु जांच दल के सदस्य ग्राम के हल्का पटवारी, सचिव एवं मागदर्शक अधिकारी के रूप में श्रीमती विनिता दास, अब्दुल कादिर, आशीष दीवान, श्रीमती प्रीति चैबे, मनोज बघेल एवं ए.के. सवन्नी, संबंधित शाखा प्रबंधक सेवा सहकारी समिति और संबंधित सहकारिता निरीक्षक होंगे।

संबंधित तहसील के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार किसानों के भूमि(रकबा) के सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी होंगे। संबंधित विकासखंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत या नगर पंचायत जांच दल से प्राप्त सूची के संकलन हेतु नोडल अधिकारी होंगे। जो सूची के संकलन हेतु अपने जनपद में नामजद ड्यूटी लगाई जाकर, अद्यतन सूची खाद्य कार्यालय का उपलब्ध करायेंगे। इन तीनों प्रकार के प्राथमिकता राशनकार्डधारियों की पृथक-पृथक सूची खाद्य अधिकारी या खाद्य निरीक्षक मॉड्यूल में उपलब्ध कराई गई है। इस सूची का प्रिंट आउट लेकर खाद्य नियंत्रक द्वारा हस्ताक्षरित कर संबंधित क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक के माध्यम से जांच दल को प्रदाय करेंगे। इस सूची के राशनकार्डधारियों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए किसान पंजीयन के समय अधिक भूमि (रकबा) का पंजीयन कराया गया है। इन सभी राशनकार्डधारी, मुखिया (सदस्यों) का हल्का पटवारी के माध्यम से वास्तविक भूमि (रकबे) के दस्तावेज प्राप्त किया जायेगा। वास्तविक भूमि (रकबे) की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात जांच दल द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही किया जाये।

भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के राशनकार्ड में शामिल सदस्यों के नाम पर जांच में कोई भी कृषि भूमि नहीं होने की स्थिति में वे प्राथमिकता राशनकार्ड के पात्र होंगे एवं किसान के पंजीयन आवश्यकतानुसार रकबा संशोधन की सूची में अंकित किया जावेगा।

भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के राशनकार्ड में शामिल सदस्यों के नाम पर जांच में 5 एकड़ तक कृषि भूमि होने की स्थिति में वे सीमांत या लघु कृषक परिवार की पात्रता के वर्तमान राशनकार्ड हेतु पात्र होंगे। इस स्थिति में इन्हें जारी भूमिहीन कृषि मजदूर पात्रता के वर्तमान प्राथमिकता राशनकार्ड में पात्रता के आधार में संशोधन की कार्रवाई के लिये चिन्हांकित किया जायेगा तथा किसान के पंजीयन के लिये आवश्यकतानुसार रकबा संशोधन की सूची में अंकित किया जायेगा।

भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के राशनकार्ड में शामिल सदस्यों के नाम पर जांच में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि होने की स्थिति में उनके वर्तमान प्राथमिकता राशनकार्ड को निरस्त करने की कार्रवाई करते हुए पात्रता अनुसार नया सामान्य (एपीएल) राशनकार्ड जारी किया जायेगा तथा किसान पंजीयन हेतु आवश्यकतानुसार रकबा संशोधन हेतु सूची में अंकित किया जाएगा।

इसी प्रकार सीमांत कृषि मजदूर परिवार के राशनकार्ड में शामिल सदस्यों के नाम पर जांच में अधिकतम 2.5 एकड़ कृषि भूमि होने की स्थिति में वे वर्तमान प्राथमिकता राशनकार्ड हेतु पात्र होंगे तथा किसान पंजीयन हेतु आवश्यकतानुसार रकबा संशोधन हेतु सूची में अंकित किया जायेगा। सीमांत कृषि मजदूर परिवार के राशनकार्ड में शामिल सदस्यों के नाम पर जांच में 5 एकड़ तक कृषि भूमि होने की स्थिति में वे लघु कृषक परिवार की पात्रता के आधार पर प्राथमिकता राशनकार्ड के पात्र होंगे। इस स्थिति में इन्हें जारी सीमांत कृषि मजदूर पात्रता के वर्तमान प्राथमिकता राशनकार्ड में पात्रता के आधार में संशोधन की कार्रवाई की जायेगी। किसान के पंजीयन हेतु आवश्यकतानुसार रकबा संशोधन की सूची में अंकित किया जाएगा। जांच में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि होने की स्थिति में उनके वर्तमान प्राथमिकता राशनकार्ड को निरस्त करते हुए पात्रता अनुसार नया सामान्य (एपीएल) राशनकार्ड जारी करने की अनुशंसा की जायेगी तथा किसान पंजीयन के लिये आवश्यकतानुसार रकबा संशोधन की पात्रता सूची में अंकित की जायेगी।

लघु कृषि मजदूर परिवार के राशनकार्ड में शामिल सदस्यों के नाम पर जांच में अधिकतम 5 एकड़ कृषि भूमि होने की स्थिति में वे वर्तमान में प्राथमिकता राशनकार्ड हेतु पात्र होंगे तथा तदनुसार किसान पंजीयन हेतु आवश्यकतानुसार रकबा संशोधन हेतु सूची में अंकित किया जायेगा। लघु कृषि मजदूर परिवार के राशनकार्ड में शामिल सदस्यों के नाम पर जांच में अधिकतम 5 एकड़ कृषि भूमि होने की स्थिति में वे वर्तमान में प्राथमिकता राशनकार्ड हेतु पात्र होंगे तथा पंजीयन हेतु आवश्यकतानुसार रकबा संशोधन की सूची में किसान का नाम अंकित किया जाएगा।

उपरोक्त प्रकिया के आधार पर राशनकार्डधारी परिवार की पात्रता या अपात्रता एवं किसान पंजीयन में रकबा संशोधन की अनुशंसा परीक्षण दल द्वारा सूची में की जायेगी। परीक्षण दल यह सूची जनपद पंचायत कार्यालय या नगरीय निकाय कार्यालय में जमा करेंगे। जनपद पंचायत या नगरीय निकाय कार्यालय में उपरोक्त परीक्षण सूचियों को संकलित करने के लिये ड्यूटी लगाई जाएगी। यह सूची जिले में खाद्य नियंत्रक को उपलब्ध कराई जाएगी। जिले में गठित जांच दल द्वारा 30 सितंबर 2020 तक कार्रवाई पूरी की जायेगी।

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