‘अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था’, अपने फैसले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कही बड़ी बातें

Indiareporter Live
शेयर करे

इंडिया रिपोर्टर लाइव

नई दिल्ली 11 दिसंबर 2023। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इस दौरान अपने फैसले में पीठ की अध्यक्षता कर रहे देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देश के सभी राज्यों के पास विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। संविधान का अनुच्छेद 370 अलग-अलग राज्यों को विशेष दर्जा देने का उदाहरण है। यह साफ तौर पर असममित संघवाद का उदाहरण है। जम्मू कश्मीर की भी अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है। 

अस्थायी प्रावधान था संविधान का अनुच्छेद 370
सीजेआई ने कहा कि हमारा मानना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। हस्तांतरण के उद्देश्य से इसे लागू किया गया था। राज्य विधानसभा के गठन के लिए इसे अंतरिम तौर पर लागू किया गया था। सीजेआई ने कहा कि राज्य में युद्ध के हालात के चलते विशेष परिस्थितियों में इसे लागू किया गया था। इसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति के आदेश की संवैधानिकता पर सीजेआई ने कहा कि फैसले के वक्त राज्य की विधानसभा भंग थी, ऐसे में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का नोटिफिकेश जारी करना राष्ट्रपति की शक्तियों के तहत आता है।

जम्मू कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं
चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि जम्मू कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता है। युवराज कर्ण सिंह की साल 1949 में की गई उद्घोषणा और  संविधान से इसकी पुष्टि होती है। संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था। भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं बची थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रपति की रोजमर्रा के कामकाज संबंधी शक्तियों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। संविधान के अनुच्छेद 357 के तहत राज्य की विधानसभा की कानून निरस्त करने या संशोधित करने की शक्ति को संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। 

30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया है, उसके मुताबिक निर्देश दिया जाता है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। 

Leave a Reply

Next Post

राष्ट्रपति मुर्मू दो दिन लखनऊ में, कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल, बदली रहेगी यातायात व्यवस्था

शेयर करे इंडिया रिपोर्टर लाइव लखनऊ 11 दिसंबर 2023। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज और कल लखनऊ में हैं। आज शाम पांच बजे वे गोमतीनगर स्थित डिवाइन हार्ट अस्पताल के कार्यक्रम में शामिल होंगी जबकि कल सुबह 11 बजे से होने वाले ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में भी वे शामिल […]

You May Like

'भारतीय सेना के पांच बहादुर जवानों की शहादत पर दुख हुआ', लद्दाख हादसे पर बोले राजनाथ सिंह....|....उन्नाव में बड़ा सड़क हादसा; ओवरटेक करते समय रोडवेज बस और ऑटो में जोरदार भिड़ंत, 3 लोगों की मौत, तीन घायल....|....चीन में भारतीय युवक का अपहरण, 1 करोड़ फिरौती न मिलने पर चौथी मंजिल से फैंक कर की हत्या....|....भारतीय महिला टीम ने टेस्ट क्रिकेट में बनाया सबसे बड़ा स्कोर, ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा....|....नकली शराब से मौतों के बाद जागी स्टालिन सरकार, नियम और कड़े करने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया....|....आतंक के खिलाफ जंग में भारत का कद बढ़ा, एफएटीएफ ने रेगुलर फॉलोअप वाले टॉप-5 देशों में किया शुमार....|....चीन और फिलिपींस के समुद्री विवाद पर बोला भारत; कहा- बलपूर्वक स्थिति बदलने का विरोध करते हैं....|....रूस के साथ जंग खत्म करने को तैयार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, बोले- एक बड़ी योजना पर चल रहा काम....|....एक छोटी सी लापरवाही ने लील ली छह जिंदगियां, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा....|....आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं; अब 23 जुलाई को होगी सुनवाई