
इंडिया रिपोर्टर लाइव
लखनऊ 20 नवंबर 2020। प्रदेश में लव जिहाद पर जल्द ही कानून आ सकता है। प्रदेश के गृह विभाग ने कानून का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इसे परीक्षण के लिए विधि विभाग के पास भेजा गया है। गौरतलब है कि बीते दिनो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में लव जिहाद के सामने आए मामलों के बाद इस पर कानून बनने की चर्चा तेज हो गई थी। अब इस मामले में कवायद शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।
इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया था कि प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। सीएम योगी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा था कि न्यायालय के आदेश का पालन होगा और बहन-बेटियों का सम्मान होगा। उन्होंने जिहादियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि छद्म भेष में, नाम छिपाकर जो लोग बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें मैं चेतावनी देता हूं कि उनकी राम-नाम सत्य की यात्रा निकलने वाली है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की टिप्पणी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी लव जिहाद के मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना वैध नहीं है। राज्य सरकार के कानून में हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को आधार बनाया जा सकता है। बीते दिनों इस बारे में सीएम योगी ने संकेत देते हुए कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इस वजह से सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे।
धर्म परिवर्तन न करने पर हत्या!
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद इस पर कानून को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। हरियाणा के बल्लभगढ़ इलाके में एक छात्रा निकिता तोमर की हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि निकिता की हत्या तौसीफ नाम के लड़के ने की है, जो कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था।
मध्य प्रदेश में भी कानून की तैयारी
उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद पर कानून बनाने का दावा किया है। मामले में सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने ही पहल की है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने ऐलान किया कि जल्द ही इससे जुड़ा कानून विधानसभा में पेश किया जाएगा। ये गैर जमानती अपराध होगा और दोषियों के लिए पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा।