
इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह दूरसंचार कंपनियों के एमडी के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करेगा, अगर उन्होंने एजीआर बकाए को लेकर अदालत के बारे में फर्जी खबर प्रसारित कीं। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि बकाया राशि का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। कंपनियों ने एजीआर बकाया का स्व-मूल्यांकन करने के नाम पर गंभीर धोखा किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को कोर्ट के आदेश के मुताबिक भुगतान करना ही होगा। एजीआर बकाया पर हमारा फैसला अंतिम है, इसका पूरी तरह से पालन किया जाए।
दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि दूरसंचार मामले में सुनवाई के दौरान एजीआर बकाया पर समाचार पत्रों के लेख अदालत को प्रभावित नहीं करेंगे। साथ ही कोर्ट ने केन्द्र की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उसने एजीआर बकाया अदा करने के लिए दूरसंचार कंपनियों को 20 साल का समय देने का अनुरोध किया था। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
वोडा आइडिया के शेयर में 30 फीसदी गिरावट
इसके बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर में गिरावट देखी गई। दोपहर 12.28 बजे इसमें 1.50 अंक यानी 30.93 फीसदी की गिरावट आई और 3.35 के स्तर पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में यह 5.30 पर खुला था और पिछले कारोबारी दिन 4.85 के स्तर पर बंद हुआ था। 16 मार्च को वोडाफोन आइडिया ने एजीआर के बकाए को लेकर दूरसंचार विभाग को 3,354 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया था। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि उसने स्वआकलन के हिसाब से अब एजीआर बकाए की मूल राशि का पूरा भुगतान कर दिया है। इस भुगतान के साथ ही कंपनी ने अभी तक सरकार को एजीआर बकाए को लेकर 6,854 करोड़ रुपये दिए हैं।