‘कोर्ट का फैसला गांधी परिवार की हेकड़ी पर तमाचा’, संबित पात्रा बोले- कानून सबके लिए बराबर है

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इंडिया रिपोर्टर लाइव

नई दिल्ली 20 अप्रैल 2023। ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले पर अब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सूरत कोर्ट का फैसला ‘‘गांधी परिवार के अहंकार पर तमाचा” है। 

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ‘‘अदालत का फैसला गांधी परिवार, खासकर राहुल गांधी के अहंकार पर तमाचा है।” उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अदालत का फैसला यह भी साबित करता है कि कानून सभी के लिए बराबर है और वह किसी भी प्रकार के दवाब के आगे झुकता नहीं है। पात्रा ने कहा, ‘‘आज के फैसले से एक बात स्पष्ट है कि इस देश में संविधान का राज है, परिवार का राज नहीं है। और किसी भी परिवार के लिए अलग कानून नहीं हो सकता।”

गांधी परिवार का सारा घमंड चकनाचूर
पात्रा ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश में खासकर पिछड़े वर्ग में काफी उत्साह है। राहुल यह मान रहे थे कि वो इस समाज को गाली देकर भी बचकर निकल जाएंगे, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। राहुल गांधी अब आने वाले समय के लिए पार्लियामेंट से डिसक्वालिफाई ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से गांधी परिवार का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। पात्रा ने कहा, ‘‘राहुल जी अभी भी मौका है अहंकार को छोड़िए, देश के सामने ओबीसी समाज से क्षमा याचना कीजिए कि जो मैंने किया, गलत किया, मुझे यह नहीं करना चाहिए था।”

तीन अप्रैल को किया था कोर्ट का रुख
बता दें कि,अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत ने राहुल को आपराधिक मानहानि के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर, कांग्रेस नेता की अर्जी आज खारिज कर दी। अगर 52 वर्षीय राहुल गांधी को राहत मिलती तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता था। हालांकि, निचली अदालत के आदेश के खिलाफ गांधी की मुख्य याचिका पर सत्र अदालत अगली तारीख पर सुनवाई जारी रखेगी। राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया था।

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