बिना परमिट के आटो पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने कहा- ड्रायवर नशा में है तो ऐसे वाहनों में न बैठायें बच्चों को

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शहर के प्रमुख पार्किंग स्थल लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान, मिशन स्कूल परिसर, सत्यम चैक में सुधार कार्य कराया जायेगा। यहां पार्किंग का बोर्ड लगाया जायेगा।

इंडिया रिपोर्टर लाइव

बिलासपुर : जिला यातायात समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि बिना परमिट वाले आटो शहर में चलने नहीं दिया जायेगा और ऐसे वाहनों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। समिति द्वारा पालकों से अपील की गयी कि वे नशा कर वाहन चलाने वाले ड्रायवरों के साथ अपने बच्चों को स्कूल न भेजे।
कलेक्टर डॉ.संजय अलंग की अध्यक्षता में मंथन सभाकक्ष में समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर के प्रमुख पार्किंग स्थल लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान, मिशन स्कूल परिसर, सत्यम चैक में सुधार कार्य कराया जायेगा। यहां पार्किंग का बोर्ड लगाया जायेगा। निर्धारित पार्किंग स्थलो पर प्रकाश व्यवस्था, सूचनात्मक बोर्ड और समतलीकरण का कार्य किया जायेगा। मृत्युकारित सड़क दुर्घटना प्रकरण धारा 304-ए में पुलिस, लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से अनुसंधान करने का निर्णय लिया गया। सभी प्रमुख सड़कों के डिवाइडर के मध्य बने कट को बंद किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग एवं नगर निगम को निर्देश दिया गया। सुगम यातायात में बाधित चैक-चैराहे को छोटा करने या अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु जिला प्रशासन एवं नगर पालिका निगम आपसी समन्वय से कार्यवाही करेंगे। मार्गों में लगे बिजली पोल एवं ट्रांसफार्मर को मार्ग के किनारे शिफ्ट करने सीएसईबी और नगर पालिका निगम द्वारा कार्यवाही की जायेगी। शहर के प्रमुख चैक-चैराहों एवं मार्गों में यलों लाईन, स्पाट लाईन और जेब्रा क्रासिंग बनाया जायेगा। मार्गों में विचरण करने वाले आवारा पशुओं पर कार्यवाही हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को जिम्मेदारी देनेे का निर्णय लिया गया। साथ ही मुख्य मार्गों पर स्थित पेड़ों को काटे जाने के लिये वन विभाग और नगर पालिका निगम को संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। बड़े चैक पर लेफ्ट साईड मुडऩे वाले जगह को खाली रखने हेतु लोगों को जागरूक करने के लिये इन जगहों पर फ्लेक्स बैनर लगाने और बड़े चैक-चैराहों से विद्युत पोल हटाने हेतु भी सुझाव समिति सदस्यों द्वारा दिये गये।

सड़कों में चिन्हित ब्लेक स्पॉट पर तत्काल कार्यवाही प्रारंभ करें:- कलेक्टर

बलासपुर के सड़कों में दुर्घटना जन्य क्षेत्रों को ब्लेक स्पॉट के रूप में चिन्हांकित किया गया है। इन स्थानों पर दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु सुधारात्मक उपाय प्राथमिकता से किया जायेगा। मंथन सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ.संजय अलंग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में तखतपुर विधायक श्रीमती रश्मि सिंह, नगर निगम के महापौर किशोर राय, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित थे।
बैठक में आरटीओ शर्मा ने बताया कि जिले में इस वर्ष दस नये ब्लेक स्पॉट छतौना मोड़, बोदरी मोड़, तिफरा ओव्हरब्रिज, सकरी, बेलतरा, सांझीपारा, रतनपुर, मस्तूरी, महामाया चैक, बहतराई चैक और मोपका चैक में चिन्हित किये गये हैं। साथ ही चार ग्रे स्पॉट (अति संवेदनशील दुर्घटनजन्य स्थल) मदनपुर लखराम मोड़ रतनपुर, हाईटेक बस स्टेण्ड, बसंत विहार, पेण्ड्री मस्तूरी में चिन्हित किया गया है। इन स्थानों में सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग को कार्य योजना बनाने का निर्देश कलेक्टर ने दिया। साथ ही दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिये प्रमुख सड़कों पर यातायात संकेतक, चेतावनी बोर्ड, ट्रेफिक कालिंग हेतु नगर पालिका निगम को कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कलेक्टर ने केंदा घाट मोड़ में दुर्घटना जन्य क्षेत्र में भी रम्बलर स्ट्रीप लगाने का निर्देश दिया। साथ ही मल्हार सड़क पर भी बेरियर लगाने कहा।
बैठक में समिति सदस्यों ने फुटपाथ, पार्किंग, नालों के उपर बनाये गये सड़क, सर्विस लेन पर हो रहे अतिक्रमण पर ध्यान आकर्षित कराया। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि स्मार्ट सिटी योजना के अनुरूप सभी सड़कों में फुटपाथ बनाया जाये तथा बने हुए फुटपाथों से अतिक्रमण हटाया जाये। सिम्स और अपोलो अस्पताल जाने वाले मार्ग पर भी अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया।

तंबाकू व इसके उत्पाद से संबंधित विज्ञापन होर्डिंग हटाने का निर्देश

बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि तंबाकू एवं इसके उत्पाद और नशे से संबंधित समस्त उत्पादों से संबंधित विज्ञापन होर्डिंग को दो दिवस के भीतर हटाया जाये। साथ ही बिना अनुमति के विज्ञापन होर्डिंग, साईन बोर्ड के उपर, बिजली खंभों के उपर लगाये गये सभी विज्ञापन होर्डिंग को भी हटाने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन हेतु 192 स्कूली बसों की जांच की गई। यातायात नियमों के पालन, शिक्षा जागरूकता एवं बेहतर और सुरक्षित यातायात हेतु स्कूल, कॉलेज एवं अन्य संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को जिला सड़क सुरक्षा समिति गठन संबंधी अधिसूचना में दिये गये बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये।

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