इंडिया रिपोर्टर लाइव
नोएडा 26 अगस्त 2022। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने के मामले में निवेशकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि IPR को 30 सितंबर तक 1 करोड़ रुपए जमा करने होंगे. जिन्हें घर खरीदने वालों को रिफंड किया जाएगा. कोर्ट ने इस दौरान साफ किया है कि जो भी निवेशक हैं उन्हें उनका पैसा ब्याज समेत वापस मिलेगा. मामले की सुनवाई के दौरान मिकस क्यूरी ने कोर्ट से कहा कि बेहतर होगा अगर घर खरीददारों को हर महीने कुछ पैसा मिले.
एमिकस क्यूरी ने कोर्ट से कहा है कि यह भी देखा जाना चाहिए कि कौन सी पॉपर्टी को बेचकर खरीददारों को भुगतान किया जा सके. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि खरीददारों का 5.15 करोड़ रुपया बकाया है. इस मामले में सीआरबी और सुपरटेक के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है. हालांकि कोर्ट अक्टूबर में इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया था कि घर खरीददारों ने अगर लोन लिया है तो डेवलपर को पूरा पैसा वापस देना होगा. ट्विन टावर्स में घर खरीददारों की कुल संख्या 38 है.
जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ की तीन जजों की बेंच ने कहा, ‘घर खरीदनों वालों का हित सर्वोपरि है और उन्हें जो भी बकाया है उन्हें वापस मिलना चाहिए. हर खरीददार को उसकी बकाया राशि भुगतान की जाएगी. हम कुछ राशि का इंतजाम इसी महीने करेंगे.’
पिछले साल दिया था बिल्डिंग गिराने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को नोएडा के सेक्टर 93ए में सुपरटेक की एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाएटी के अंदर बिल्डिंग बाय-लॉज का उल्लंघन कर बनाए गए ट्विन टावरों को गिराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इस आदेश के साथ घर खरीददारों को उनके पैसे वापस करने का आदेश भी दिया था.
28 अगस्त को गिराये जाएंगे दोनों टावर
ट्विट टावर्स को रविवार को गिराया जाना है. इनके ध्वस्त करने से पहले किसी तरह की कोई मॉकड्रिल नहीं की जाएगी. टीम ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं. अब बस उनका परीक्षण किया जा रहा है. बिल्डिंग में जब धमाका करके इन्हें गिराया जाएगा तो आधे घंटे के लिए एक्सप्रेसवे बंद रहेगा. आस-पास की सोसायटी के लोगों से भी घर खाली कराया जा रहा है. इतना ही नहीं कॉलोनी के निवासियों के आग्रह पर आवारा कुत्तों के लिए भी प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं.