ओव्हर लोडिंग पर ब्लैक लिस्टेड सहित वाहन मालिक के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई : परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने परिवहन विभाग और सीमेंट फैक्ट्रियों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक ली

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परिवहन विभाग को हर माह सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश

पंकज गुप्ता

रायपुर, 14 अगस्त 2020(इंडिया रिपोर्टर लाइव) वन तथा परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी के शंकर नगर स्थित अपने निवास कार्यालय में परिवहन विभाग और सीमेंट कम्पनियों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान नियमों का उल्लंघन और ओव्हर लोडिंग पाए जाने पर संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसके लिए परिवहन विभाग को हर माह सघन अभियान चलाने को भी कहा है।

गौरतलब है कि परिवहन विभाग द्वारा गत 12 तथा 13 अगस्त को चलाए गए सघन जांच अभियान के तहत रायपुर और बलौदाबाजार के दो सीमेंट फैक्ट्रियों के परिसर में ओव्हर लोडिंग पाए जाने वाले वाहन मालिकों से टैक्स के रूप में 18 लाख 72 हजार रूपए की वसूली की गई है। इनमें अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री रायपुर से 12 लाख 67 हजार रूपए और इमामी सीमेंट फैक्ट्री बलौदाबाजार से 6 लाख 2 हजार रूपए की वसूली शामिल है। इसी तरह परिवहन विभाग द्वारा विगत माह जून 2020 में रायपुर, सिलतरा, दुर्ग क्षेत्र, जांजगीर-चांपा तथा कोरबा जिले के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बलौदाबाजार तथा रायगढ़ जिले के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में चलाए गए विशेष जांच अभियान के तहत 13 लाख 12 हजार 845 रूपए की राशि टैक्स के रूप में वसूली की गई है।

परिवहन मंत्री श्री अकबर ने बैठक में निर्देशित किया कि फैक्ट्री तथा कम्पनियों में आवाजाही करने वाले माल वाहकों में क्षमता से अधिक माल को लोड नहीं कराया जाए। इसमें क्षमता से अधिक माल का परिवहन होने पर संबंधी कम्पनी अथवा संस्थान के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसमें ओव्हर लोडिंग पाए जाने पर संबंधित वाहन मालिक को ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई भी की जाएगी। यह कार्रवाई संबंधित फैक्ट्री अथवा संस्थान द्वारा होगी। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा ओव्हर लोडिंग वाले वाहन मालिक के खिलाफ छत्तीसगढ़ मोटर यान कराधान के नियमों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने परिवहन विभाग को यह भी निर्देशित किया कि वाहनों में पंजीयन, फिटनेस तथा बीमा प्रमाण पत्र नहीं होने पर संचालन की अनुमति नहीं दी जाए। ऐसे चालक व परिचालक जो नशे की हालत में पाए जाते हैं, उन्हें वाहनों में संचालन की अनुमति नहीं दी जाए। जिन वाहनों में रिफ्लेक्टर नहीं लगाए गए हैं, उन वाहनों में रिफ्लेक्टर की व्यवस्था के पश्चात ही संचालन की अनुमति दी जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी वाहनों का टैक्स नियमित रूप से जमा हो। बैठक में परिवहन मंत्री श्री अकबर को सीमेंट फैक्ट्रियों के प्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने फैक्ट्री में उक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करने के संबंध में आश्वस्त किया। इस अवसर पर परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, अपर परिवहन आयुक्त टी.आर. पैकरा, सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू तथा सीमेंट फैक्ट्रियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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