इंडिया रिपोर्टर लाइव
चंडीगढ़ 30 जुलाई 2021। पंजाब में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उनकी आबादी के अनुपात के अनुसार सालाना बजट में व्यवस्था करने का कदम उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बाबत कैबिनेट में नया बिल लाने के फैसले को मंजूरी दे दी। इस तरह विधानसभा के अगले सत्र में इस बिल को कानून बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है।
‘पंजाब राज्य अनुसूचित जाति कल्याण और विकास (वित्तीय साधनों की योजनाबंदी, व्यवस्था और उपयोग) उप-आवंटन बिल -2021’ के जरिए सरकार अनुसूचित जातियों से जुड़े मामलों को लागू करने की संस्थागत विधि को अमल में लाने में समर्थ हो जाएगी। जब यह कानून विधानसभा में पास होगा तो इससे राज्य सरकार को अनुसूचित जातियां उप-योजना के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावशाली तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।
निदेशालय का होगा गठन
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अनुसूचित जातियां उप-योजना के गठन के अलावा इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निदेशालय अनुसूचित जातियां उप-योजना नोडल एजेंसी होगा। राज्य के सालाना बजट अनुमानों को स्वीकृत के लिए पंजाब विधानसभा में सौंपने से पहले संबंधित अथॉरिटी प्रांतीय सालाना बजट के साथ-साथ अनुसूचित जातियां उप-योजना को भी मंजूरी देगी। अनुसूचित जातियां उप-योजना के तहत फंड जारी करने के लिए एक ही विधि होगी और इस उद्देश्य के लिए वित्त विभाग नियंत्रण अथॉरिटी होगा। इसके अलावा अनुसूचित जातियां उप-योजना की प्रगति का जायजा और निगरानी का काम निर्धारित कमेटी की तरफ से प्रांतीय, जिला व ब्लाक स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक विभाग अनुसूचित जातियां उप-योजना को हर स्तर पर लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही को यकीनी बनाएगा।