जम्मू-कश्मीर में एक साल से रह रहे लोग बन सकेंगे मतदाता, आदेश जारी

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जम्मू 12 अक्टूबर 2022। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूची में संशोधन का कार्य जारी है। इसी बीच जम्मू जिला प्रशासन की ओर एक नया आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जम्मू जिले में एक साल से रह रहे लोगों के लिए मतदाता सूची तक की राह आसान हो गई है। मंगलवार को जम्मू जिला उपायुक्त अवनी लवासा की ओर से जारी आदेश में तहसीलदारों या राजस्व के अधिकारियों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। प्रमाण पत्र जारी करने का लक्ष्य उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना है, जो रजिस्ट्रेशन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आदेश में जिला निर्वाचन आधिकारी और उपायुक्त अवनी लवासा ने उन दस्तावेजों की सूची भी जारी की है, जिन्हें निवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने, सुधारने और जगह छोड़कर जा चुके या गुजर चुके मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर विशेष संशोधन प्रक्रिया चल रही है। 

आदेश के अनुसार, विशेष संशोधन प्रक्रिया के दौरान जम्मू जिले में पात्र मतदाता का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए ‘सभी तहसीलदारों को जरूरी फील्ड वेरिफिकेशन के बाद उन लोगों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो एक साल से ज्यादा समय से जम्मू जिला में रह रहे हैं।’ आदेश में कहा गया है कि यह सामने आया था कि जरूरी दस्तावेज नहीं होने के चलते कुछ पात्र मतदाता रजिस्ट्रेशन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर फोटो मतदाता सूचियों के विशेष सारांश संशोधन का कार्य 18 सितंबर से जारी है, जो 25 अक्तूबर तक जारी रहेगा। सोमवार को बैठक कर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की प्रगति की समीक्षा कर इसमें तेजी लाने का सभी जिलों को निर्देश दिए हैं।

इसमें राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से भी संपर्क कर आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाने पर भी बल दिया गया। यह हिदायत दी गई कि यह हर हाल में सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम शामिल होने से छूट न जाए। कहा गया है कि युद्धस्तर पर बूथ स्तर तक 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम शामिल कराया जाए।

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